प्रयागराज : उपनिबंधक समेत 8 के खिलाफ लिखी गई FIR, जानें पूरा मामला  

प्रयागराज : उपनिबंधक समेत 8 के खिलाफ लिखी गई FIR, जानें पूरा मामला  

प्रयागराज, अमृत विचार। फूलपुर तहसील के उपनिबंधक, लिपिक सहित आठ लोगों के खिलाफ जमीन का फर्जी दस्तावेज तैयार करने और अनुसूचित जाति के  व्यक्ति को धमकी देने आरोप मे मुकदमा दर्ज किया गया है। इस पूरे प्रकरण की विवेचना सहायक पुलिस आयुक्त फूलपुर को दी गई है।

गंगानगर के सराय इनायत में फतूहां गांव निवासी महेंद्र कुमार भारतीय ने पुलिस आयुक्त को शिकायत पत्र दिया था। जिसमें उसने बताया था कि झूंसी थाना क्षेत्र के बिरवां गांव निवासी राधेश्याम और तेंदुई गांव निवासी मिश्रीलाल से 31 अगस्त 2021 को सात लाख रुपए देकर जमीन का एग्रीमेंट कराया था। जो एग्रीमेंट फूलपुर तहसील में उपनिबंधक के सामने हुआ था। 

पीड़ित ने बताया कि 21 जून को महेंद्र को उनके ही गांव के परवेज मंसूरी ने फोन पर जालाकारी ली कि क्या उसने जमीन के सौदे का इकरारनामा निरस्त करा दिया है। उस दौरान परवेज ने कहा कि तेंदुई गांव निवासी प्रदीप कुमार उसी जमीन को बेचने की बात की है। जानकारी होने पर महेंद्र फूलपुर तहसील पहुंचा जानकारी करने लग। पता चला कि जमीन मालिक राधेश्याम और मिश्री लाल ने प्रदीप सिंह के साथ मिलकर फर्जी तरीके से इकराऱानामे को निरस्त कराने का प्लान बनाया है। 

वही धर्म सिंह और इरशाद हुसैन को इस फर्जी इकरारनामे में निरस्तीकरण दस्तावेज में गवाह बनाया गया था। पीड़ित ने बताया कि फोटो, नकली हस्ताक्षर, निशानी अंगूठा लगाकर उसकी जगह दूसरे व्यक्ति को खड़ा कराकर इकरारनामा निरस्तीकरण दस्तावेज 19 जून को दर्ज करा दिया गया। आरोप है कि यह सब फूलपुर तहसील की उपनिबंधक डॉ. प्रभा मिश्रा और लिपिक मनोज पांडेय की मिलीभगत से किया गया है। महेंद्र का आरोप है कि उपनिबंधक से मिलकर बात करने का प्रयास किया तो उसे जाति सूचक शब्द कहते हुए जान से मारने की धमकी देते हुये भगा दिया गया। 

महेंद्र ने फूलपुर थाने में उपनिबंधक डॉ. प्रभा मिश्रा, लिपिक मनोज कुमार पांडेय, प्रदीप कुमार सिंह, मिश्रीलाल, धर्म सिंह, राधेश्याम, इरशाद हुसैन, दीपांशु उर्फ शेरू के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, गाली गलौज, धमकी, एससी एसटी एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में एसीपी फूलपुर मनोज कुमार सिंह ने बताया कि साक्ष्यों को जुटाकर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में उपनिबंधक फूलपुर तहसील डॉ. प्रभा मिश्रा ने कहा कि मुझे इस प्रकरण की जानकारी नहीं है। जातिसूचक अपशब्द और गाली देने का आरोप गलत है।

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