लखीमपुर खीरी: धोखाधड़ी करने पर फंसे SBI शाखा प्रबंधक समेत चार लोग, FIR
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लखीमपुर खीरी, अमृत विचार: थाना खीरी के गाव रुद्रपुर कलां निवासी विनोद कुमार मिश्र ने एसबीआई लखीमपुर मुख्य शाखा के प्रबंधक समेत चार लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि विपक्षियों से मुख्य शाखा प्रबंधक से सांठगांठ कर धोखाधड़ी कर बैंक में जमा 17 लाख 31 हजार 246 रुपये ब्याज समेत निकाल लिए। सदर कोतवाली पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मुख्य शाखा प्रबंधक समेत चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
विनोद कुमार मिश्र ने बताया कि उनके ताऊ स्वर्गीय प्यारे लाल अविवाहित थे। उन्होने अपनी चल-अचल सम्पत्ति की एक वसीयत अपने सगे भाई अनूप कुमार, मनोज कुमार मिश्रा, विनोद कुमार मिश्रा व -छुटकन्नी देवी (भतीज बहू) के नाम 28 दिसंबर 2015 को वसीयत की थी।
सभी चारों को खुद के न रहने पर मालिक घोषित किया था, लेकिन छुटकन्नी देवी, व बबलू निवासी राजापुर ने अपने दामाद दयाशंकर शुक्ल निवासी सैदापुर भाऊ थाना फरधान की मदद लेकर व बैंक मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा लखीमपुर से सांठ-गांठ कर स्वयं उसके ताऊ स्वर्गीय प्यारे लाल के खाता से जमा धनराशि 17,31,246 रुपये ब्याज समेत से निकाल लिए. जिसमें छुटकन्नी देवी के नाम का डीएम कार्यालय से अपने हक में एक कूट रचित प्रमाण पत्र बनवाकर बैंक में प्रस्तुत किया, जो डीएम कार्यालय से जारी नहीं किया गया है।
मुख्य शाखा प्रबंधक ने कथित प्रमाण पत्र का सत्यापन भी नहीं कराया। उन्होंने बताया कि छुटकन्नी देवी ने स्वर्गीय प्यारे लाल के बचत खाता से जमा धनराशि प्राप्त करने के लिए कोर्ट में एक उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें वह और अन्य लोग प्रतिवादी के रूप में हाजिर हुए थे, लेकिन बैंक से रुपया प्राप्त करने के बाद छुटकन्नी देवी ने 24 जुलाई 2024 को अपना वाद न्यायालय से वापस लेने के लिए प्रार्थना पत्र दे दिया। जिसमें भी छुटकन्नी ने डीएम कार्यालय का फर्जी प्रमाण पत्र अपने हक में प्रस्तुत किया।
फर्जी कागज तैयार करने का विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई। शहर कोतवाल हेमंत राय ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने छुटकन्नी देवी, बबलू, दयाशंकर शुक्ला और तत्कालीन शाखा प्रबंधक के खिलाफ बीएनएस की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस जांच कर रही है।
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