हल्द्वानी: गलत आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले हो जाएं सावधान

हल्द्वानी, अमृत विचार। आयकर दाताओं के लिए काम की खबर। आयकर रिटर्न भरने में अब महज 6 दिन का ही समय बाकी है लेकिन आयकर रिटर्न भरते समय सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। रिटर्न में गलत सूचनाएं देना कानूनन दंडनीय है।
सीए सरोज आनंद जोशी ने बताय कि आयकर विभाग को टीआईएस (टैक्स इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट) और एआईएस (एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट) आने के बाद करदाता के सभी लेनदेनों जैसे बैंक से मिलने वाले ब्याज, जमीन की खरीद-फरोख्त, विदेशों में किए भुगतान और प्राप्तियां आदि का ब्योरा मिल जाता है।
ऐसे में करदाता की ओर से दी गई गलत सूचना आयकर अधिनियमों में दंडनीय है इसलिए रिटर्न भरते समय सावधानी बरती जाए। उन्होंने कहा कि यदि वेतन शीर्षक के अंतर्गत आय के अलावा लेनदेन जैसे शेयर की खरीद फरोख्त, पूंजीगत संपत्ति की खरीद फरोख्त, विदेशी भुगतान या आयकर राहत को लेकर गुणा गणित करना है तो सोशल मीडिया में देखकर रिटर्न जमा नहीं करें। साथ ही ऐसे किसी टैक्स सलाहकार जो नियमों के विरुद्ध टैक्स बचाने, गलत ढंग रिफंड दिलाने का दावा करें तो उनसे भी सावधान व सतर्क रहें।
वेतनभोगी हैं राडार पर
सीएम जोशी ने बताया कि ऐसे वेतनभोगी जो मकान का किराया भत्ता गलत दर्शाकर, रिश्तेदार को किराए पर दिखाकर, गलत ढंग छूट,राहत, कटौती दिखाकर रिफंड ले रहे हैं वो अब आयकर विभाग के राडार पर हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, कई वेतनभोगी करदाता आयकर विभाग की जांच के दायरे में हैं। इसमें रिश्तेदारों से फर्जी किराया रसीदें, गृह ऋण के अतिरिक्त दावे, फर्जी दान वगैरह को बढ़ावा दिया है। आयकर विभाग इनकी जांच कर सकता है।