उप्र: नसीमुद्दीन सिद्दिकी विधान परिषद के लिए अयोग्य घोषित

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुये नसीमुद्दीन सिद्दिकी को विधान परिषद की सदस्यता के लिये अयोग्य घोषित कर दिया गया है। बसपा महासचिव सतीश चन्द्र मिश्रा ने मंगलवार को बताया कि दलबदल कानून का हवाला देते हुये बसपा ने 22 फरवरी 2018 को एक याचिका विधान परिषद सभापति के समक्ष प्रस्तुत …
लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुये नसीमुद्दीन सिद्दिकी को विधान परिषद की सदस्यता के लिये अयोग्य घोषित कर दिया गया है। बसपा महासचिव सतीश चन्द्र मिश्रा ने मंगलवार को बताया कि दलबदल कानून का हवाला देते हुये बसपा ने 22 फरवरी 2018 को एक याचिका विधान परिषद सभापति के समक्ष प्रस्तुत की थी जिसकी सुनवाई के बाद श्री सिद्दिकी को विधान परिषद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया है।
नसीमुद्दीन सिद्दिकी 23 जनवरी 2015 को बसपा की ओर से विधान परिषद के लिये निर्वाचित हुये थे जबकि 22 फरवरी 2018 को उन्होने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। उसी दिन बसपा ने दलबदल कानून के तहत विधान परिषद के सभापति के सम्मुख नसीमुद्दीन सिद्दिकी की सदस्यता समाप्त करने की याचिका पेश की थी।