बरेली: हत्यारोपियों की जमानत अर्जी हाईकोर्ट से निरस्त, जानें पूरा मामला

बरेली: हत्यारोपियों की जमानत अर्जी हाईकोर्ट से निरस्त, जानें पूरा मामला

बरेली, अमृत विचार। कैंट थाना क्षेत्र में बीते वर्ष चुनावी रंजिश में ग्राम प्रधान की ताबड़तोड फायरिंग कर हत्या करने के आरोपियों की जमानत अर्जी हाईकोर्ट से खारिज हो गई। मृतक इशहाक की बहन ने 20 मई 2021 को थाना कैंट में तहरीर देकर बताया था कि उसके भाई मो. इशहाक अली गांव के चुनाव …

बरेली, अमृत विचार। कैंट थाना क्षेत्र में बीते वर्ष चुनावी रंजिश में ग्राम प्रधान की ताबड़तोड फायरिंग कर हत्या करने के आरोपियों की जमानत अर्जी हाईकोर्ट से खारिज हो गई। मृतक इशहाक की बहन ने 20 मई 2021 को थाना कैंट में तहरीर देकर बताया था कि उसके भाई मो. इशहाक अली गांव के चुनाव में विजयी हुए थे। विरोधी पक्ष मोहर सिंह, रतनलाल भी चुनाव मे खड़े हुए थे। हार जाने के कारण रंजिश रखते थे। 20 मई को उसका भाई पत्नी समेत शहर से दवाई लेकर गांव आ रहे थे।

घात लगाए बैठे मोहर सिंह, अनुराग, भगवत पटेल, रतन लाल व राहुल आदि ने भाई -भाभी को रास्ते मे रोककर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे इशहाक की मौके पर ही मौत हो गई, भाभी सकीना गंभीर रुप से घायल हो गई। पिता मोहम्मद इश्तियाक अली ने आरोपियों को भागते हुए देखा है। कैंट थाना पुलिस ने सभी आरोपियों के विरूद्ध हत्या, हत्या का प्रयास की रिपोर्ट दर्ज की थी।

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