अदालत ने मेवानी की जमानत अर्जी पर आदेश रखा सुरक्षित

बारपेटा। बारपेटा की एक अदालत ने एक महिला पुलिस अधिकारी से कथित मारपीट के सिलसिले में गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी की जमानत अर्जी पर अपना आदेश शुक्रवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया। मेवानी के वकील अंगशुमान बोरा ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा कि अदालत ने मामले में बृहस्पतिवार को सुनवाई पूरी की। उन्होंने …
बारपेटा। बारपेटा की एक अदालत ने एक महिला पुलिस अधिकारी से कथित मारपीट के सिलसिले में गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी की जमानत अर्जी पर अपना आदेश शुक्रवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया। मेवानी के वकील अंगशुमान बोरा ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा कि अदालत ने मामले में बृहस्पतिवार को सुनवाई पूरी की।
उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष ने स्थगन आदेश प्राप्त करने का प्रयास किया लेकिन अदालत ने इससे इनकार कर दिया और उसे बृहस्पतिवार को ही दलीलें रखने को कहा। इस बीच, मेवानी का समर्थन कर रही कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की असम यात्रा के दौरान राज्य भर में प्रदर्शन किये। महिला पुलिस अधिकारी से मारपीट के मामले में मेवानी को मंगलवार को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था।
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