मुरादाबाद: कांठ बवाल में दरोगा समेत चार पुलिसकर्मियों ने दर्ज कराए बयान

मुरादाबाद, अमृत विचार। कांठ बवाल में भाजपाइयों पर दर्ज मुकदमे पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान एक दरोगा समेत चार पुलिस कर्मियों ने कोर्ट पहुंचकर अपने बयान दर्ज कराए। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने सभी गवाहों से जिरह भी की। सुनवाई के दौरान कैबिनेट मंत्री व शहर विधायक समेत अन्य आरोपी भाजपाई कोर्ट …
मुरादाबाद, अमृत विचार। कांठ बवाल में भाजपाइयों पर दर्ज मुकदमे पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान एक दरोगा समेत चार पुलिस कर्मियों ने कोर्ट पहुंचकर अपने बयान दर्ज कराए। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने सभी गवाहों से जिरह भी की। सुनवाई के दौरान कैबिनेट मंत्री व शहर विधायक समेत अन्य आरोपी भाजपाई कोर्ट में पेश हुए। अब इस मामले में 29 सितंबर को सुनवाई हुई।
क्या है कांठ प्रकरण
मामला करीब जुलाई 2014 का है। सपा सरकार में कांठ के अकबरपुर चेंदरी गांव में बवाल हुआ था। गांव में लाउड स्पीकर बजाने को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए थे। 4 जुलाई को एक पक्ष ने महापंचायत बुलाई थी। महापंचायत के दौरान फिर बवाल हो गया था। भीड़ ने पथराव किया तो बचाए में आए पुलिस कर्मियों ने लाठी चार्ज कर दिया। रेल यातायात भी घंटों के लिए प्रभावित हो गया था।
पथराव और मारपीट में पुलिस-प्रशासनिक अफसरों के अलावा तमाम लोग चोटिल हो गए थे। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने बवाल पर काबू पाया था। इस मामले में दर्ज तीन एफआईआर में पंचायती राज्यमंत्री भूपेंद्र सिंह, शहर विधायक रितेश गुप्ता समेत 69 भाजपाइयों पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मौजूदा समय में एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही सुनवाई में गवाहों के बयान दर्ज हो रहे हैं।
दरोगा समेत चार पुलिस वालों ने दर्ज कराए बयान
अब इस मामले में गवाहों के बयान हो रहे हैं। तत्कालीन डीएम समेत करीब 12 गवाहों के बयान अभी तक दर्ज हो चुके थे। शुक्रवार को फिर इस मामले में सुनवाई हुई, इस दौरान कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह व शहर विधायक रितेश गुप्ता समेत अन्य आरोपी कोर्ट में पेश हुए। जबकि बवाल के दौरान कांठ थाने में तैनात दरोगा सुरेश सिंह व सिपाही मोहम्मद इरफान, प्रमोद कुमार और जयदीप नागर ने कोर्ट पहुंचकर अपने बयान दर्ज कराए। अपने बयानों में उन्होंने घटना का उल्लेख किया। बाद में बचाव पक्ष के अधिवक्ता रमेश आर्य ने गवाहों से जिरह भी की। अधिवक्ता ने बताया कि अब इस मामले में 16 गवाहों के बयान हो चुके हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी।