विदेश से भारत आये लोगों के लिए कोविड नियमों में छूट

विदेश से भारत आये लोगों के लिए कोविड नियमों में छूट

नई दिल्ली।  केंद्र सरकार ने विदेश से भारत आने वाले लोगों के लिए कोविड नियमों में छूट देते हुए आरटी – पीसीआर की अनिवार्यता समाप्त कर दी है और ‘जोखिम वाले राष्ट्रों की सूची’ भी खत्म कर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने गुरुवार को यहां जारी संशोधित दिशा निर्देशों में यह …

नई दिल्ली।  केंद्र सरकार ने विदेश से भारत आने वाले लोगों के लिए कोविड नियमों में छूट देते हुए आरटी – पीसीआर की अनिवार्यता समाप्त कर दी है और ‘जोखिम वाले राष्ट्रों की सूची’ भी खत्म कर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने गुरुवार को यहां जारी संशोधित दिशा निर्देशों में यह जानकारी दी। नये दिशा निर्देश 14 फरवरी से प्रभावी होंगे।

संशोधित दिशा निर्देशों में सामान्य एवं जोखिम वाले राष्ट्र का विभेद समाप्त कर दिया गया है। सरकार ने विदेश से आये व्यक्ति के लिए 14 दिन की स्व निगरानी का प्रावधान किया है और सात दिन का अनिवार्य क्वारंटीन खत्म कर दिया है। मंत्रालय के अनुसार विदेश से भारत की यात्रा करने वाले व्यक्ति को भारत से पहले 72 घंटे की आरटी – पीसीआर रिपोर्ट एयरसुविधा पोर्टल पर डालनी होगी।

इसके अलावा उन देशों के नागरिकों को कोविड टीकाकरण प्रमाणपत्र डालने का विकल्प भी उपलब्ध होगा जो देश भारतीयों के लिए ऐसा प्रावधान करेंगे। संशोधित दिशा निर्देशों में कहा गया कि विदेश से आये व्यक्ति को 14 दिन तक स्व निगरानी करनी होगी और कोविड संक्रमण का कोई भी लक्षण दिखने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करना हाेगा।

भारत यात्रा पर आने से पहले एयरसुविधा पोर्टल पर स्व- घोषणा पत्र डालना होगा और उसमें पिछले 14 दिन का यात्रा विवरण देना होगा। भारत पहुंचने पर प्रत्येक यात्री की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और दो प्रतिशत यात्रियों की आरटी पीसीआर जांच होगी। ऐसे यात्रियों को घर जाने की अनुमति होगी।

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