हरदोई: हत्या के मामले में तीन सगे भाइयों समेत छह आरोपितों को उम्र कैद की सजा

हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश हेमंत कुमार सिंह ने एक फैसले में हत्या के मामले में आरोपित एक ही परिवार के 6 लोगों को जुर्म साबित होने पर उम्रकैद की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। जज ने आरोपितो पर 30- 30000 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की धनराशि अदा होने पर उसकी 75% पीड़ित …
हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश हेमंत कुमार सिंह ने एक फैसले में हत्या के मामले में आरोपित एक ही परिवार के 6 लोगों को जुर्म साबित होने पर उम्रकैद की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। जज ने आरोपितो पर 30- 30000 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की धनराशि अदा होने पर उसकी 75% पीड़ित परिवार को दिए जाने का आदेश पारित किया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना सांडी क्षेत्र के नोनखारा गांव निवासी रानू मिश्रा राघव मिश्रा राममूर्ति (तीनों सगे भाई) लाला उर्फ ओम प्रकाश मिश्रा गोपाल व गोविंद ने 30 जनवरी 2015 को दिन करीब 2:30 बजे को गांव के लालू मिश्रा को गोली मार के हत्या कर दी इस मामले की रिपोर्ट मृतक की पत्नी विनीता मिश्रा ने आरोपितों के खिलाफ दर्ज कराई। घटना के कारणों में कहा गया की उसके पड़ोस के 12 साल के बालक सुशांत की हत्या करके उसके शव को तालाब में डाल दिया गया था जिसकी जानकारी होने पर उसके पति ने तालाब में जाल डलवा कर सुशांत सबको बरामद करवा लिया था जिसकी सूचना थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराने जा रहे थे।
रास्ते में मोटरसाइकिल पर सवार आरोपित मिले और उसके पति लालू मिश्रा पर ताबड़तोड़ फायर करके उसकी हत्या कर दी। सत्र न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर दोनों पक्षों की दलीलों को शंकर आरोपों पर हत्या का जुर्म साबित पाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इन आरोपों पर 30 हजार का जुर्माना भी लगाया है। इस जुर्माना की धनराशि अदा न करने पर अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी पड़ेगी। जुर्माना की धनराशि जमा होने पर उसकी 75 प्रतिशत धनराशि पीड़िता जाने का आदेश दिया गया है।
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