शाहजहांपुर: तीन अभियुक्तों को पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा
कांट के मोहल्ला मरहैया में एक घर में घुसकर बोला था जानलेवा हमला

शाहजहांपुर, अमृत विचार। वर्ष 2010 में कांट के मोहल्ला मरहैया में घर में घुसकर एक परिवार पर हमला बोलने के मामले के मुकदमे की सुनवाई के दौरान दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने तीन लोगों को पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा और 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
थाना कांट के मोहल्ला मरहैया निवासी रामलोटर ने बताया कि वर्ष 2010 में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि रात में वह अपनी पत्नी, बच्चों के साथ घर में सोया था, ससुर मानिक चंद्र भी आए हुए थे और वहां भी घर में सो रहे थे। रात करीब दो बजे अचानक आहट पाकर आंख खुली तो बरामदे में जल रही लालटेन की रोशनी में देखा कि बरामदे में कैमरे के दरवाजे के पास मोहल्ले के सत्येंद्र पुत्र महेंद्र जोशी व जितेंद्र पुत्र रामकरन अपने-अपने हाथों में लाठी व लोहे की सरिया लिए खड़े थे। आंगन में विमलेश पुत्र रामसरन जोशी एक अन्य आदमी के साथ हाथ में लाठियां लिए खड़े दिखाई दिए।
पीड़ित ने बताया कि मैंने टोका तो विमलेश व उनकेसाथ वालों ने मेरे सिर पर लाठियों से वार करना शुरू कर दिया। चिल्लाने पर पत्नी व लड़की रेनू ,पुत्र सुबोध जाग गए तो बरामदा में खड़े सत्येंद्र, जितेंद्र ने उन्हें भी मारना शुरू कर दिया। हम सब लोग चिल्लाए तो मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए। सभी बदमाश घर से निकलकर दक्षिण दिशा में गन्ने के खेत में घुस गए। बदमाश घर से जाते समय कुछ सामान भी ले गए। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर ली और विवेचना के उपरांत आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय भेज दिए। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-10 में मुकदमे की सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान और प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों और शासकीय अधिवक्ता श्रीपाल वर्मा के तर्को को सुनने के बाद पत्रावली का अवलोकन कर दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव ने सतेंद्र, जितेंद्र, विमलेश को पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा और 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
ये भी पढ़ें - शाहजहांपुर: महिला का रस्सी के सहारे कुंडे से लटका मिला शव, हत्या की आशंका