बरेली: अब होगा विधायक की तरह महापौर पद का चुनाव, खर्च कर सकेंगे 40 लाख रुपये

बरेली, अमृत विचार। नगर निगम के महापौर, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष और नगर पालिका पंचायत अध्यक्ष के साथ पार्षद और सभासद पदों पर होने वाले चुनाव के लिए रणभेरी भले ही सार्वजनिक रूप से अभी नहीं बजी है, लेकिन इसकी तैयारियां तेजी से शुरू हो गई हैं। नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्रों …

बरेली, अमृत विचार। नगर निगम के महापौर, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष और नगर पालिका पंचायत अध्यक्ष के साथ पार्षद और सभासद पदों पर होने वाले चुनाव के लिए रणभेरी भले ही सार्वजनिक रूप से अभी नहीं बजी है, लेकिन इसकी तैयारियां तेजी से शुरू हो गई हैं। नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य, जमानत धनराशि एवं उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले व्यय की अधिकतम सीमा का निर्धारण कर दिया गया है।

सबसे रोचक बात यह है कि इस बार महापौर पद का चुनाव भी विधानसभा चुनाव की तर्ज पर लड़ा जाएगा। विधायक बनने के लिए जिस तरह उम्मीदवार को 40 लाख रुपये अधिकतम धनराशि खर्च करने की छूट थी, उसी तरह से महापौर पद के भी उम्मीदवारों को भी धनराशि खर्च करने की छूट दी गई है। इनके खर्च में 15 लाख रुपये की धनराशि बढ़ा दी है। 2017 के चुनाव में महापौर पद के उम्मीदवार को 25 लाख तो विधानसभा सदस्य पद के उम्मीदवार काे 28 लाख रुपये की धनराशि खर्च करने की छूट थी।

हालांकि, निकाय चुनाव में 80 या इससे अधिक वार्ड वाले नगर निगम के महापौर पद के उम्मीदवार 40 लाख तो 80 से कम वार्ड वाले नगर निगम के महापौर 35 लाख की धनराशि को खर्च कर सकेंगे। संयुक्त निर्वाचन आयुक्त सुधा वर्मा की ओर से समस्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) को जारी की गई चिट्ठी यहां कलेक्ट्रेट पर पहुंच चुकी है। 27 अक्टूबर 2017 में आयोग के संदर्भित निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए आदेश जारी किया है।

जिला मजिस्ट्रेट अपने जनपद में नाम निर्देशन पत्र आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर मुद्रित करवाएंगे। जिन पर क्रमांक भी अंकित होगा। किस नगरीय निकाय को किस क्रमांक से किस क्रमांक तक के लिए नाम निर्देशन पत्र दिए गए हैं, इसका लेखा-जोखा जिला पंचायत एवं नगरीय निकाय में रखा जाएगा। नाम निर्देशन पत्रों का मुद्रण और उनकी आपूर्ति की व्यवस्था भी कराएं।

महापौर पद के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित

 80 से कम वार्ड वाले नगर निगम के महापौर पद के अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए नाम निर्देशन पत्र 1000 रुपये, जमानत राशि 12 हजार और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व महिला उम्मीदवारों के लिए नाम निर्देशन पत्र 500 रुपये, जमानत राशि 6 हजार तय की गई है।

पार्षद पद के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित

नगर निगम के पार्षद पद के अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए नाम निर्देशन पत्र 400 और जमानत राशि 2500 रुपये, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व महिला उम्मीदवारों के लिए नाम निर्देशन पत्र 200 रुपये, जमानत राशि 1250 रुपये तय की गई है। पार्षद उम्मीदवार 3 लाख रुपये तक अधिकतम व्यय कर सकेंगे।

नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के लिए

25 से 40 वार्ड के नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए नाम निर्देशन पत्र 500 रुपये, जमानत राशि 8000 रुपये और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व महिला उम्मीदवारों के लिए नाम निर्देशन पत्र 250 रुपये और जमानत राशि 4 हजार रखी गई है। अधिकतम व्यय 9 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे।

इसके अलावा 41 से 55 वार्ड के नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के उम्मीदवार 12 लाख रुपये व्यय कर सकेंगे। नाम निर्देशन पत्र और जमानत राशि उपरोक्त रहेगी। सभासद पद के उम्मीदवार अधिकतम व्यय 2 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे।

नगर पंचायत अध्यक्ष और सभासद के लिए निर्धारित

नगर पंचायत अध्यक्ष पद के अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए नाम निर्देशन पत्र 250 रुपये, जमानत राशि 5000 रुपये और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व महिला उम्मीदवारों के लिए नाम निर्देशन पत्र 125 रुपये और जमानत राशि 2500 रुपये तय की गई है। अधिकतम व्यय 2.50 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे। सदस्य अधिकतम 50 हजार रुपये खर्च कर सकेंगे।

ईवीएम की संपूर्ण निगरानी के लिए नोडल और अपर नोडल अधिकारी नियुक्त

बरेली। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी शिवाकान्त द्विवेदी ने राज्य निर्वाचन आयोग की चिट्ठी मिलने के बाद तैयारी शुरू करा दी है। नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2022 को संपन्न कराने के लिए ईवीएम से संबंधित समस्त कार्यों के पर्यवेक्षण/संचालन के लिए राम दुलारे पांडेय को नोडल अधिकारी (ईवीएम) और अनुराग दीक्षित चकबंदी अधिकारी द्वितीय, धर्मेंद्र कुमार जिला पंचायत राज अधिकारी अपर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

नोडल अधिकारी अपनी टीम के साथ ईवीएम की एफएलसी, रेण्डमाइजेशन, विभिन्न राज्यों/जनपदों से आदान प्रदान, मशीनों का मूवमेंट रजिस्टर, मशीनों का मास्टर स्टॉक रजिस्टर का कार्य देखेंगे। इसके साथ ईवीएम प्राप्त कर साफ्टवेयर पर इंट्री कराना, रखरखाव के साथ प्रशिक्षण का कार्य और रिटर्निंग अफसरों को निर्वाचन कराने के लिए मशीनें उपलब्ध कराएंगे।

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