पीलीभीत में वेंडिंग जोन बनाए जाने की तैयारी, दुकानदारों को मिलेगा निर्धारित स्थान
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पीलीभीत, अमृत विचार: शहर को स्मार्ट बनाने और जाम से निजात दिलाने के लिए नगर पालिका ने कवायद शुरू की है। शहर में जहां-तहां सड़कों के किनारे रेहड़ी पटरी वाले नहीं दिखेंगे। पालिका प्रशासन ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए वेंडिंग जोन के लिए शहर के बीचों बीच मोहल्ला मदीनाशाह में खाली पड़ी जमीन में वेंडिंग जोन बनाने का प्रस्ताव किया है। खास बात यह है कि इस वेंडिंग जोन में हर सामान की बिक्री के लिए अलग जोन होगा। वेंडिंग जोन बनने से शहर को काफी हद तक जाम से निजात मिलेगी।
नगर पालिका की ओर से गैस चौराहा बिजली घर की ओर जाने वाले रास्ते पर खाली पड़ी जमीन पर अस्थायी वेंडिंग जोन बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। नगर पालिका चेयरमैन डॉ. आस्था अग्रवाल और प्रभारी ईओ आशुतोष गुप्ता ने शहर में फैली अव्यवस्थाओं को खत्म करने और रहेड़ी पटरी वालों को एक स्थायी स्थान देने के लिए प्रस्ताव तैयार कर जनता से सुझाव मांगे हैं। पालिका की ओर से प्रस्तावित अस्थाई वेंडिंग जोन के लिए तीन चरण निर्धारित किए गए हैं। पहले चरण में पटरी दुकानदारों का सर्वे कर पंजीकरण किया जाएगा।
इसके लिए नगर के सर्वाधिक भीड़ वाले स्थानों जैसे-रामस्वरूप पार्क, नींबू वाली गली से छिपियान वाली मस्जिद, स्टेशन रोड पर विशाल टॉकीज के पास, गांधी स्टेडियम रोड आदि पटरी दुकानदारों का सर्वेक्षण कार्य नगर पालिका द्वारा किया जाएगा। पटरी दुकानदार वेंडिंग जोन पर अपनी दुकान लगाने के स्थान को आवंटित करने के लिए निर्धारित प्रारूप पर आवेदन भरकर पालिका कार्यालय में जमा करेंगे।
आवेदन की जांच के बाद पटरी दुकानदार का पंजीकरण नगर पालिका में किया जाएगा, जिसका पंजीकरण शुल्क एक हजार रुपये प्रति दुकान निर्धारित करने का प्रस्ताव है। इतना ही नहीं पालिका की ओर से वेंडिंग जोन में दुकानदारों व आम नागरिकों की सुरक्षा के दृष्टिगत दुकान स्थानों का चिन्हीकरण किया जाएगा। आम नागरिकों की सुविधा के लिए स्वच्छ पेयजल, शौचालय, वाहन स्टैंड, आदि की सुविधा पालिका निःशुल्क मुहैया कराएगी।
वेंडिंग जोन के संचालन में आने वाली समस्याओं के निस्तारण के लिए नगर पालिका स्तर पर शिकायत निवारण समिति का गठन किया जाएगा। ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न रहे। दुकानें तीन टाइप में होंगी। पहले टाइप में 6×6 का साइज निर्धारित किया गया है।जिसका किराया एक हजार रुपये प्रतिमाह होगा। दूसरे टाइप में 8×8 का साइज तय हुआ है, जिसका किराया 1800 रुपये प्रति माह और तीसरे में 10×10 का साइज रहेगा। जिसके लिए दुकानदार को 2500 रुपये प्रतिमाह देना होगा।
दुकान लेने के बाद भी किया अतिक्रमण तो होगा जुर्माना
दूसरे चरण में पालिका पटरी दुकानदारों को उनके बिक्री सामान के मुताबिक दुकान आवंटित करेगी। खान-पान की वस्तुओं (फल, सब्जी, बेकरी, मिठाई, राशन आदि), दैनिक प्रयोग की वस्तुओं (प्लास्टिक का सामान, श्रंगार का सामान, खिलौने, कपड़े, जूते-चप्पल) के लिए अलग-अलग जोन निर्धारित किए जाएंगे। पटरी दुकानदारों को दुकान आवंटित होने के बाद एक सप्ताह के भीतर अपनी दुकान शुरू करनी होगी। इसके बाद अगर दोबारा पुराने स्थान पर दुकान लगी मिली तो उनसे दो हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।
वेंडिंग जोन बनाए जाने की मांग लंबे समय से की जा रही है। इसे लेकर एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। मोहल्ला मदीनाशाह में खाली जगह पर अस्थाई वेंडिंग जोन के रूप में बनाया जाना प्रस्तावित है। इसको लेकर सभी से राय मांगी गई है। सुझाव प्राप्त होने के बाद प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। जिससे दुकानदारों को दुकान लगाने, आमजन को खरीदारी करने व शहर को ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत मिल सकेगी- आशुतोष गुप्ता, प्रभारी ईओ नगरपालिका पीलीभीत
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