बरेली: अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर भी कटेंगे चालान

बरेली, अमृत विचार। ई -चालान के साथ अब शहर में बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के दौड़ रहे वाहनों के भी चालान कटना शुरू होने जा रहे हैं। जिले में अभी भी तीन लाख वाहन बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स (एचएसआरपी) के दौड़ रहे हैं। अब ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ आरटीओ की तरफ से अभियान चलाकर …
बरेली, अमृत विचार। ई -चालान के साथ अब शहर में बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के दौड़ रहे वाहनों के भी चालान कटना शुरू होने जा रहे हैं। जिले में अभी भी तीन लाख वाहन बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स (एचएसआरपी) के दौड़ रहे हैं। अब ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ आरटीओ की तरफ से अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी।
तीन जनवरी को वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एवं कलर कोटेट स्टीकर लगवाने के निर्देश जारी किए गए थे। वाहनों में नंबर प्लेट नहीं लगने के बाद कई बार उनकी तिथि को आगे बढ़ाया गया। जिसके बाद इसे लेकर दोबारा नई तारीखें जारी की गई थीं। 15 फरवरी 2022 से 15 फरवरी 2023 तक सभी वाहनों के अंतिम नंबरों के हिसाब से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लगाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है।
व्यावसायिक वाहनों पर एचएसआरपी लगवाने की अंतिम समय सीमा 30 सितंबर 2021 निर्धारित थी। जिन वाहनों का अंतिम नंबर ”दो” और ”तीन” हो वह 15 मई तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर (एचएसआरपी) प्लेट लगवानी थी। जिन वाहनों के पंजीकरण का अंतिम अंक ‘चार’ व ‘पांच’ हैं उनके पास अभी समय है। वही 7 लाख 68 हजार 550 वाहनों में से सिर्फ तीन लाख वाहनों की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी हुई है। आरटीओ प्रवर्तन दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि बगैर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के संचालन नियम विरुद्ध हो गया है। बिना एचएसआरपी के वाहन चलाने वाले वाहनों का पांच हजार रुपये का चालान कटेगा।
इन वाहनों की टैक्स पेनाल्टी होगी माफ
अप्रैल 2020 से पहले पंजीकृत वाहनों के टैक्स पर लगी पेनाल्टी को माफ किया जाएगा। इसको लेकर एआरटीओ प्रशासन मनोज सिंह ने बताया कि अप्रैल 2020 से पहले के पंजीकृत वाहनों के टैक्स पर लगी पेनाल्टी को माफ कर दिया जाएगा। इसको लेकर वाहन वाहन मालिक को पंजीकरण करना होगा।
जिसके बाद एआरटीओ की संस्तुति पर टैक्स की पेनाल्टी को माफ कर दिया जाएगा, लेकिन उसमें शर्त यह है कि वाहन मालिक को एक माह के अंदर टैक्स पर लगी पेनाल्टी माफ कराने के लिए आवेदन करना होगा। अधिक जानकारी के लिए वाहन मालिक नकटिया स्थित आरटीओ कार्यालय जाकर जानकारी कर सकते हैं।
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