रामपुर : युवती से दुष्कर्म में दोषी को 10 वर्ष की कैद

कोर्ट ने 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

रामपुर : युवती से दुष्कर्म में दोषी को 10 वर्ष की कैद

रामपुर, अमृत विचार। युवती से दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो एक्ट कोर्ट के पीठासीन अधिकारी रामगापोल सिंह ने दोषी को 10 वर्ष की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

केमरी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती का कहना था कि पड़ोस में ही रहने वाले मोहसिन ने शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाए। जब उसने शादी करने को कहा तो मोहसिन ने मना कर दिया। आरोप है कि 9 अगस्त 2022 को वह अपनी बहनों के साथ सो रही थी। तभी आरोप वहां आ गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के शोर मचाने पर आरोपी वहां से भाग गया था। बाद में उसने धमकी दी कि यदि इस मामले में कोई कार्रवाई की तो वह उसकी वीडियो वायरल कर देगा। इससे परेशान होकर पीड़िता ने केमरी थाने में आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। इसके आधार पर पुलिस ने मोहसिन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट में हुई। विशेष लोक अभियोजक सुमित कुमार शर्मा ने बताया कि अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी मोहिसन को युवती से दुष्कर्म को दोषी मानते हुए 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

ये भी पढ़ें - रामपुर : सड़क हादसे में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की मौत, सड़क पार करते समय तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर