Prayagraj News : यति नरसिंहानंद के खिलाफ कथित एक्स पोस्ट के मामले में जुबैर की गिरफ्तारी पर 27 जनवरी तक रोक
प्रयागराज, अमृत विचार : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यति नरसिंहानंद के खिलाफ ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के कथित एक्स पोस्ट (पूर्व में ट्विटर) के मामले में दर्ज प्राथमिकी के सापेक्ष गिरफ्तारी पर रोक 27 जनवरी तक बढ़ा दी है।
कोर्ट ने रोक की राहत को बढ़ाते हुए राज्य सरकार को जुबैर के अधिवक्ता द्वारा दाखिल जवाबी हलफनामे के साथ-साथ दाखिल किए गए बयानों और दस्तावेजों को सत्यापित करने की अनुमति दी। उक्त आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति डॉ योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने जुबैर की याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया।
मालूम हो कि डासना देवी मंदिर के पुजारी यति नरसिंहानंद के एक सहयोगी की शिकायत के बाद धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप में गाजियाबाद पुलिस ने अक्टूबर 2024 में एक एफआईआर दर्ज की, जिसे चुनौती देते हुए जुबैर ने हाईकोर्ट में वर्तमान याचिका दाखिल की।
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