Prayagraj News : हाईकोर्ट ने संभल मंदिर-मस्जिद विवाद में जिला अदालत की सुनवाई पर लगाई रोक

Prayagraj News : हाईकोर्ट ने संभल मंदिर-मस्जिद विवाद में जिला अदालत की सुनवाई पर लगाई रोक

प्रयागराज, अमृत विचार : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल के मंदिर-मस्जिद विवाद मामले में जिला अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगाते हुए केंद्र सरकार, एएसआई, उत्तर प्रदेश सरकार, संबंधित जिला मजिस्ट्रेट और मुकदमे के सभी वादियों से दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। पक्षकारों के जवाब पर मस्जिद कमेटी को दो हफ्ते में जवाबी हलफनामा दाखिल करना होगा। मामले की अगली सुनवाई आगामी 25 फरवरी को होगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकलपीठ ने चंदौसी (संभल) स्थित शाही जामा मस्जिद कमेटी द्वारा दाखिल दीवानी पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया, जिसमें जिला अदालत के 19 नवंबर के आदेश को चुनौती दी गई थी , जिसमें अधिवक्ता आयुक्त को मस्जिद का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया था। मालूम हो कि सिविल जज (सीनियर डिवीजन) आदित्य सिंह ने महंत ऋषिराज गिरि सहित आठ वादियों द्वारा दाखिल मुकदमे पर सुनवाई करते हुए सर्वेक्षण का आक्षेपित आदेश पारित पारित किया था। हिंदू वादियों का दावा था कि विवादित मस्जिद 1526 में वहां मौजूद मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी।  विवादित मस्जिद मूल रूप से भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि को समर्पित एक प्राचीन मंदिर (हरि हर मंदिर) का स्थल था।

1526 में मुगल शासक बाबर के आदेश पर मंदिर को आंशिक रूप से ध्वस्त कर दिया गया और उसे मस्जिद में बदल दिया गया। पुनरीक्षण वादियों की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए नकवी ने प्रस्तुत किया कि सर्वेक्षण 19.11.2024 की शाम को आयोजित किया गया था और उसके बाद 24.11.2024 को फिर से किया गया और उसके बाद पिछले सप्ताह सर्वेक्षण पूरा हो गया और रिपोर्ट एक सीलबंद लिफाफे में दाखिल कर दी गई। बता दें कि सर्वेक्षण के कारण 24 नवंबर को हिंसा भड़क गई, जिसमें चार लोग मारे गए। अंत में यह देखते हुए कि मामले पर विचार की आवश्यकता है, कोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

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