Prayagraj News : समाज के दूसरे सदस्यों से बात करना पति के प्रति क्रूरता नहीं

Prayagraj News :  समाज के दूसरे सदस्यों से बात करना पति के प्रति क्रूरता नहीं

अमृत विचार, प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवाह विच्छेद से जुड़े एक मामले में स्वेच्छाचारी पत्नी द्वारा अकेले यात्रा करने और समाज के दूसरे सदस्यों से बात करने के आधार पर तलाक मांगने वाले पति की अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि पत्नी का कार्य, चाहे वह किसी अवैध या अनैतिक संबंध के बिना अकेले यात्रा कर रही हो या नागरिक समाज के अन्य सदस्यों से मिल रही हो, क्रूरतापूर्ण कार्य नहीं कहा जा सकता है।

इसके अलावा कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि वर्तमान मामले में गत 23 वर्षों से अलग रह रही पत्नी ने न केवल अपीलकर्ता के साथ सहवास से इनकार कर दिया है, बल्कि उसने अपने वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए भी कभी कोई प्रयास नहीं किया है। अतः न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति डोनाडी रमेश की खंडपीठ ने महेंद्र प्रसाद की प्रथम अपील स्वीकार कर परिवार न्यायालय, गाजीपुर के आक्षेपित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया, तथा पक्षों के बीच विवाह को विघटित कर दिया।

मामले के अनुसार पक्षकारों का विवाह फरवरी 1990 में हुआ और दिसंबर 1995 में दोनों को एक बेटा हुआ। पत्नी के अनुसार दंपति आखिरी बार दिसंबर 2001 में एक साथ थे। पति का स्पष्ट आरोप था कि उसकी पत्नी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ व्यभिचारी संबंध में थी और वह एक स्वतंत्र व्यक्ति होने के नाते बाजार और अन्य स्थानों पर अकेले जाती थी। उसने यह भी कहा कि उसकी पत्नी उसकी खराब आर्थिक स्थिति के कारण उसे गालियाँ देती थी। उसने दावा किया कि पत्नी के ऐसे कृत्य उसके खिलाफ क्रूरता का मामला बनाते हैं।

हालांकि कोर्ट ने पति द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि पत्नी द्वारा समाज के अन्य सदस्यों से बात करना पति के प्रति क्रूरता नहीं मानी जा सकती और जहां तक आर्थिक स्थिति के लिए उसे अपमानित करने का प्रश्न है तो दोनों पक्षकारों का विवाह सहमति के साथ हुआ था और पत्नी द्वारा इस बात से इनकार नहीं किया गया है कि विवाह के समय उसे पति की आर्थिक स्थिति पता नहीं थी। अतः पति द्वारा लगाए गए सभी आरोप आधारहीन प्रतीत होते हैं, लेकिन विगत 23 वर्षों से अलग रहने के कारण कोर्ट ने उनकी तलाक अपील स्वीकार कर ली।

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