Bareilly: मुकदमा चलते ढाई दशक बीता, वारंट तामील कराने में बदायूं पुलिस नाकाम
बरेली, अमृत विचार : चेक बाउंस के मामले में बदायूं पुलिस की सुस्ती के कारण आरोपी मुकदमा चलने के 26 वर्ष बीतने और गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी अदालत में हाजिर नहीं हुआ है। स्पेशल जज एनआईएक्ट हरिहर प्रसाद यादव कई बार गैर जमानती वारंट जारी कर चुके हैं, मगर पुलिस ने वारंट तामील कराना तो दूर कोर्ट को इस बाबत जानकारी भेजना भी उचित नहीं समझा। अदालत ने इस मामले में सुनवाई को 16 जनवरी की तिथि नियत की है।
कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी निवासी एनपी एग्रो इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर एनके अग्रवाल ने वर्ष 1998 में सीजेएम कोर्ट में अर्जी देकर बताया था कि राजगंगा प्लास्टिक प्रा.लि. के डायरेक्टर बदायूं थाना उझानी बाजार कला निवासी बीएन शर्मा को कवरिंग रोल व खाली बैग सप्लाई किए थे। बीएन शर्मा ने पचास हजार रुपये का चेक अग्रिम तिथि का दिया था। चेक बैंक में लगाया तो बैलेंस कम होने पर बैंक ने 4 जून 1998 को चेक बाउंस होने की सूचना दी।
इस पर संबंधित को नोटिस भेजा, मगर नोटिस का जवाब देकर रकम वापसी से इन्कार कर दिया गया। सीजेएम कोर्ट ने 21 मई 1999 को बीएन शर्मा को विचारण के लिए तलब किया था। तब से अब तक अदालत की ओर से कई बार पुलिस अधिकारियों को वारंट तामील कराने के आदेश दिए गए। इस संबंध में 29 जुलाई 2022 और 9 दिसम्बर 2024 को स्पेशल कोर्ट ने डीजीपी तक पत्र भेजा, मगर आरोपी पर वारंट का तामील नहीं हो सका।
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