बदायूं : सांसद और विधायक आदि के दोषमुक्त हुए मामलों में अपील, पेश होने का नोटिस जारी

एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश लीलू चौधरी की न्यायालय से हुए थे दोषमुक्त

बदायूं : सांसद और विधायक आदि के दोषमुक्त हुए मामलों में अपील, पेश होने का नोटिस जारी

बदायूं, अमृत विचार। आजमगढ़ से सांसद धर्मेंद्र यादव और बिसौली से विधायक आशुतोष मौर्य मामलों में न्यायालय में दाखिल अपील स्वीकार हो गई और सुनवाई के लिए नोटिस जारी हुए हैं। न्यायालय ने पेश होकर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है। मामलों की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायालय एमपी-एमएलए कोर्ट पूनम सिंघल के यहां होगी। धर्मेंद्र यादव आदि के मामले में शनिवार की तारीख लगी हुई है जबकि आशुतोष मौर्य आदि के मामले में सुनवाई 16 जनवरी को होगी।

साल 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान धर्मेंद्र यादव सहित कई व्यक्तियों पर मुकद्दमा दर्ज हुआ था। आरोप था कि उन्होंने विधानसभा चुनाव में लोगों को लाभ देने के लिए उपहार बांटे थे और  महामारी अधिनियम का उल्लंघन किया था। सिविल लाइन कोतवाली में धर्मेंद्र यादव समेत 29 लोगों पर रिपोर्ट दर्ज हुई थी। बाद में इसी मामले में पुलिस ने आरोप पत्र भी न्यायालय में दाखिल किया। मामला न्यायधीश लीलू चौधरी के न्यायालय में विचारण हुआ। जिसमें 28 जून 2024 को धर्मेंद्र यादव सहित सभी आरोपी दोषमुक्त हो गए थे। वहीं दूसरे मामले में साल 2022 में विधानसभा चुनाव की मतगणना के दौरान मंडी समिति पर हुआ। कुछ अराजक तत्वों ने बिसौली एसडीएम के सरकारी वाहन को रोका था और अभद्रता की थी। इस मामले में भी सिविल लाइन में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। जिसमें विधायक आशुतोष मौर्य, हिमांशु यादव, आशीष यादव, रचित गुप्ता, कैप्टन अर्जुन सिंह और काजी रिजवान के खिलाफ पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। इन सभी का विचारण भी न्यायाधीश लीलू चौधरी के न्यायालय में हुआ था। पांच जून 2024 को इन सभी को दोषमुक्त कर दिया गया था। जिसके विरोध में शासन ने अपील की। अनुमति प्राप्त होने के बाद दोनों मामले में दाखिल अपील न्यायालय में स्वीकार हो गई है। जिसमें सुनवाई के लिए नोटिस जारी कर दिए गए है।

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