Prayagraj News : जुबैर की याचिका पर सुनवाई से पीठ ने खुद को किया अलग

Prayagraj News : जुबैर की याचिका पर सुनवाई से पीठ ने खुद को किया अलग

अमृत विचार, प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार को दूसरी बार ऑल्ट न्यूज़ के पत्रकार मोहम्मद जुबैर की याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। याचिका पर मात्र 20 मिनट सुनवाई के बाद ही न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने स्वयं को सुनवाई से अलग कर लिया और मामले को किसी अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

याचिका में गत माह गाजियाबाद पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी को चुनौती दी गई थी, जिसमें गाजियाबाद में स्थित डासना देवी मंदिर के पीठाधीश्वर और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरि के एक सहयोगी की शिकायत के बाद याची पर धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया था। बता दें कि यह दूसरी पीठ थी, जिसने मामले से खुद को अलग कर लिया। इससे पहले एक अन्य पीठ ने मामले से खुद को अलग कर लिया था।

दरअसल यति नरसिंहानंद सरस्वती ट्रस्ट की महासचिव उदिता त्यागी ने जुबैर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी और दावा किया था कि जुबैर ने 3 अक्टूबर को नरसिंहानंद के एक पुराने कार्यक्रम का वीडियो क्लिप पोस्ट किया था, जिसका उद्देश्य मुसलमानों को पुजारी के खिलाफ भड़काना था। याची पर आरोप लगाया गया था कि कट्टरपंथी भावनाओं को भड़काने के लिए एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर संपादित क्लिप पोस्ट की गई थी, जिसमें पैगंबर मोहम्मद पर नरसिंहानंद की कथित भड़काऊ टिप्पणी शामिल थी, जिसे पोस्ट में 'अपमानजनक और घृणास्पद' कहा गया था। इस कारण जुबैर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 196, 228, 299, 356, 351 और 152 (बाद में जोड़ी गई) के तहत मामला दर्ज किया गया।

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