रामपुर : युवक की गोली मारकर हत्या करने में चार लोगों को आजीवन कारावास
प्रत्येक पर लगाया 10-10 हजार रुपये का जुर्माना, जिला जज की कोर्ट ने सुनाया फैसला
रामपुर, अमृत विचार। रंजिश के चलते युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में जिला जज सत्य प्रकाश त्रिपाठी ने चार दोषियों को आजीवन कारावास और प्रत्येक पर 10-10 हजार का जुर्माना लगाया है।
स्वार थाना क्षेत्र के गांव नानकार रानी निवासी भूरा का कहना है कि उसकी जमीन के बंटवारे को लेकर चचेरे भाइयों से काफी समय से विवाद चला आ रहा था। 7 मई 2021 को फिर से इसी बात को लेकर विवाद हो गया था। जहां चचेरे भाइयों ने गाली गलौज शुरू कर दी थी। जानकारी मिलने के बाद भूरा का भाई दानिश छत पर चढ़ गया था। उसके बाद चचेरे भाइयों से गाली-गलौज करने को मना करने लगा। इस दौरान आरोपी सिराज ने दानिश को गोली मार दी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गोली चलने के बाद भगदड़ मच गई। दानिश की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी शादाब, रहमत अली, बब्बू और सिराज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। जिसकी सुनवाई जिला जज की कोर्ट में हो रही थी। जिला शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार सक्सेना ने बताया कि चारों दोषियों को आजीवन कारावास और प्रत्येक पर 10-10 हजार का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा आर्म्स एक्ट में दोषी सिराज पर 10 हजार का जुर्माना लगाया गया है।
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