उन्नाव में दुष्कर्म के दोषी काे 20 साल की सजा: नाबालिग बेटी को अपनी मां के बुलाने की बात कहकर ले गया था साथ
उन्नाव, अमृत विचार। किशोरी से हुए दुष्कर्म के विचाराधीन मामले में पॉक्सो कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी युवक को दोषी ठहराते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने युवक के इस कृत्य पर सजा के साथ उस पर 55 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
बता दें कि आसीवन थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि 29 मार्च-2022 को गांव का प्रदुम सिंह उसके घर आया और नाबालिग बेटी को अपनी मां के बुलाने की बात कहकर साथ ले गया था। बेटी के काफी देर तक न लौटने पर वह पति के साथ तलाश करते युवक के घर पहुंची तो युवक व बेटी वहां नहीं था।
अनहोनी की आशंका पर दंपत्ति बेटी की तलाश कर रहे थे। तभी गांव के बाहर एक कमरे से उन्हे बेटी चीख सुनाई दी थी। उन्हें आता देख प्रदुम वहां से भाग निकला। किशोरी ने युवक द्वारा दुष्कर्म किए जाने की जानकारी परिजनों दी। तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया था।
आईओ अनुराग सिंह ने जांच कर साक्ष्य जुटाते हुए कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। तभी से केस पॉक्सो कोर्ट में विचाराधीन था। शनिवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई के बाद एडीजे विवेकानंद विश्वकर्मा ने शासकीय अधिवक्ता कविता सिंह की दलील व साक्ष्य के आधार पर प्रदुम को दोषी ठहराते हुए 20 साल की सजा सुनाई है।