अदालत का फैसला : दुराचार प्रकरण में दस वर्ष कठोर कारावास की सजा
बाराबंकी: अमृत विचार। न्यायालय ने बलात्संग की घटना में एक को 10 वर्ष कठोर कारावास व 12 रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। थाना सतरिख पर बलात्संग की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत प्रकरण से सम्बन्धित अभियुक्त सत्यनाम निवासी किस्तीपुर तीरगांव थाना सतरिख को दर्ज धाराओं में अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) कोर्ट संख्या-36 ने दोष सिद्ध करते हुए 10 वर्ष कठोर कारावास व 12 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
संक्षिप्त विवरण के अनुसार 5 जुलाई 2023 को वादी ने बेटी के साथ बलात्कार करने के सम्बन्ध में सूचना दी। सूचना के आधार पर थाना सतरिख पर प्रकरण से सम्बन्धित सत्यनाम पुत्र रामप्रसाद निवासी किस्तीपुर तीरगांव थाना सतरिख के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक निरीक्षक नारदमुनि सिंह ने साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया