अदालत का फैसला : अपहरण व दुराचार के दोषी को 10 साल की कैद, कोर्ट ने 35 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया 

अदालत का फैसला : अपहरण व दुराचार के दोषी को 10 साल की कैद, कोर्ट ने 35 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया 

सुलतानपुर अमृत विचारः बल्दीराय थाना क्षेत्र के एक गांव में बीते साल 15 वर्षीय किशोरी के अपहरण व दुराचार करने के मामले में दोषी कोचिंग टीचर हरीश तिवारी को पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव ने गुरुवार को 10 साल की कैद की सजा सुनाकर जेल भेज दिया।

कोर्ट ने दोषी नर 35 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को देने का आदेश भी अदालत ने दिया है। एडीजीसी सीएल द्विवेदी के मुताबिक एक मई 2023 को बल्दीराय थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी का कोचिंग टीचर ने अपहरण कर दुराचार किया था। पीड़िता के परिजनों ने केस दर्ज कराया। तहरीर पर केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।

दौरान विचारण आरोपी की जमानत नहीं हो सकी थी। अभियोजन पक्ष की तरफ मुकदमे के दौरान पेश किए गये गवाहों  के साक्ष्यों के आधार पर बुधवार को दोषी ठहराये गये आरोपी  हरीश को गुरुवार को जेल से तलब कर सजा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए 10 साल की सजा सुनाकर जेल भेज दिया।

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