अदालत का फैसला : हत्या के तीन दोषियों को अर्थदण्ड के साथ आजीवन कारावास

अदालत का फैसला : हत्या के तीन दोषियों को अर्थदण्ड के साथ आजीवन कारावास

अमृत विचार, बलरामपुर : हत्या के मामले में जिला न्यायाधीश अनिल कुमार झा ने तीन दोषियो को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए अर्थदंड से दंडित किया है। जिला शासकीय अधिवक्ता फजौदारी कुलदीप सिंह ने बताया कि थाना महराजगंज तराई में रुबी पत्नी तुलसीराम ने थाना महराजगंज तराई में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

आरोप लगाया कि 19 जून 2018 को घर के आंगन में कपड़ा डाल रही थी। उसकी सास मुइदा जेठानी शांति देवी ससुर चिंताराम ने मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। गंभीर अवस्था में पति तुलसीराम अस्पताल लाया। जहां से पीड़िता ने थाने में तहरीर दिया था। पीड़िता की मृत्यु हो जाने के कारण मामला हत्या में दर्ज किया गया। अभियोजन की ओर से 12 गवाहों का बयान अंकित किया गया। बचाव पक्ष से कहा गया कि घटना झूठी है। गवाहों ने घटना का समर्थन नहीं किया है।

अभियोजन की ओर से कहा गया कि गवाह जरूर पक्ष द्रोही हो गए है लेकिन, मृतका की तहरीर मृत्यु कालिक बयान से कम नहीं है। जिला न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद तीनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास व पचास- पचास हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

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