सुल्तानपुर: युवती की हत्या में सगे भाइयों समेत सात को उम्रकैद, लगा इतने का जुर्माना
गैरहाजिर रहे दो दोषियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश
सुल्तानपुर , अमृत विचार। अमेठी में करीब 10 वर्ष पहले हुई युवती की हत्या के मामले में मंगलवार को जिला जज की अदालत ने पांच सगे भाइयों समेत सात दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने प्रत्येक दोषी पर एक लाख 35 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की 70 फीसदी धनराशि पीड़ित वादी मुकदमा कमालशाह को बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश भी दिया है।
फैसले के समय हकीमुद्दीदीन, निजामुद्दीन, कमालुद्दीन, मासूक , जावेद हाजिर अदालत रहे, जिन्हें सजा सुनाकर जेल भेज दिया गया। गैरहाजिर रहे दो दोषियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश कोर्ट ने दिया है। डीजीसी क्रिमिनल राम अचल मिश्र के मुताबिक अमेठी कोतवाली क्षेत्र के बेनीपुर गांव निवासी कमाल शाह की पुत्री राबिया उर्फ निक्की के साथ 25 जुलाई 2014 को गांव के ही आरोपियों ने अभद्रता की थी। इसका विरोध करने पर आरोपियों ने राबिया की घर में घुसकर लाठी डंडे व सरिया से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। युवती के पिता कमाल शाह ने आरोपियों के खिलाफ हत्या समेत अन्य आरोपों में केस दर्ज कराया था।
पुलिस ने हकीमुद्दीदीन उर्फ बच्चा, निजामुद्दीन कमालुद्दीन, इमामुद्दीन , रियाजुद्दीन , जावेद, माशूक व सद्दाम उर्फ अफसर के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से नौ व बचाव पक्ष की ओर से दो गवाह कोर्ट में पेश किया गया। डीजीसी क्रिमिनल ने बताया कि आरोपी सद्दाम उर्फ अफसर की मुकदमे के दौरान मौत हो गई है। शुक्रवार को जिला जज जयप्रकाश पांडेय ने सभी सात आरोपियों को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने मंगलवार को सजा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए सात दोषियों को सजा सुनाई। वहीं गैर हाजिर रहे दो रियाजुद्दीन और इमामुद्दीन कोर्ट में हाजिर नही रहे जिनके खिलाफ कोर्ट ने गैजमानतीय वारंट जारी किया गया है।
केजरीवाल, कुमार विश्वास व वर्तिका सिंह के केस में नहीं हुई सुनवाई
एमपी-एमएलए की विशेष मजिस्ट्रेट कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कवि कुमार विश्वास व शूटर वर्तिका सिंह के खिलाफ विचाराधीन केस में मंगलवार को सुनवाई नहीं हुई। तीनों मुकदमों की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है।
केजरीवाल व कुमार विश्वास के केस में अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी। दोनों के खिलाफ वर्ष 2014 में हुए अमेठी के लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस व भाजपा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में मुसाफिरखाना कोतवाली में केस दर्ज किया गया था।
जबकि, अंतरराष्ट्रीय शूटर वर्तिका सिंह के खिलाफ अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति इरानी के निजी सचिव विजय गुप्ता ने मुसाफिरखाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि वर्तिका ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी के फर्जी लेटर पैड का प्रयोग कर धोखाधड़ी की थी। इस मामले में भी अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी।
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