शाहजहांपुर: हत्या के प्रयास में दोषी पाए जाने पर 10 साल का कारावास
मां-बेटे को गोली मारकर किया गया था हत्या का प्रयास
शाहजहांपुर, अमृत विचार। मां-बेटे की गोली मारकर हत्या का प्रयास किए जाने के मुकदमे की सुनवाई के दौरान दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने एक अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा और 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
थाना बंडा के पड़रिया दलेलपुर निवासी पुष्पेंद्र कुमार ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 15 जून 2010 को शाम करीब सात बजे गांव का श्यामू गांव में ही मैकू के दरवाजे पर चाट बेच रहा था। चाट को लेकर उसके पिता सियाराम की नितिन कुमार उर्फ ईलू से बातों-बातों में कहासुनी हो गई। जिसमें नितिन बुरा मान गया और पिता को गाली देने लगा, शोर सुनकर मां निर्मला मौके पर पहुंची और गाली देने से मना किया। इतने में नितिन उर्फ ईलू ने तमंचा से मां के ऊपर फायर कर दिया, जिसमें मां घायल हो गईं। पीड़ित ने बताया कि जब वह बचाने पहुंचा तो ईलू के चाचा वीरेंद्र ने तमंचे से फायर कर दिया, जिसमें वह घायल हो गया। घटना की रिपोर्ट नितिन और वीरेंद्र के खिलाफ हत्या का प्रयास की धारा में दर्ज की गई। विवेचना के उपरांत मामला कोर्ट भेज दिया गया। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 13 में मुकदमे की सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान और शासकीय अधिवक्ता भावशील शुक्ला के तर्को को सुनने के बाद पत्रावली का अवलोकन कर दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश कृष्ण लीला यादव ने अभियुक्त वीरेंद्र को 10 वर्ष के कारावास की सजा और 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। वहीं मुकदमे की सुनवाई के दौरान नितिन को नाबालिग पाए जाने पर उसकी पत्रावली किशोर न्यायालय भेज दी गई।