अदालत का फैसला : पूर्व मंत्री ओपी सिंह समेत 10 लोग साक्ष्य के अभाव में बरी

दो साल पूर्व आदर्श चुनाव आचार संहिता का था आरोप 

अदालत का फैसला : पूर्व मंत्री ओपी सिंह समेत 10 लोग साक्ष्य के अभाव में बरी

सुलतानपुर, अमृत विचारः आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पूर्व विधायक और खेल मंत्री रहे ओम प्रकाश सिंह समेत 10 आरोपियों को सोमवार को एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट ने साक्ष्य के आभाव में बरी कर दिया।

बचाव पक्ष के वकील संतोष पांडेय के मुताबिक मोतिगरपुर के ढेमा बाजार में दो साल पूर्व आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में मोतिगरपुर थाने के उप-निरीक्षक सुशील कुमार राय ने 15 जनवरी 2022 को आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया था।

सरकार में जयसिंहपुर विधानसभा सीट के पूर्व विधायक और खेल मंत्री रहे ओम प्रकाश सिंह, दोस्तपुर थाना क्षेत्र के उघड़पुर भटपुरपुरवा निवासी गुरुवचन सिंह, मोतिगरपुर थानाक्षेत्र के खजगीपुर गांव के राहुल तिवारी, ढेमा निवासी वीरेंद्र उपाध्याय,  सूरज उपाध्याय, केशवानंद उपाध्याय, वंशराज निषाद व ओमप्रकाश उपाध्याय, मुड़हा निवासी संतोष शर्मा, दोस्तपुर थाना क्षेत्र के सकरवारी निवासी अब्दुल रऊफ के  खिलाफ विशेष कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। कोर्ट ने सोमवार को पूर्व मंत्री ओपी सिंह समेत 10 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।

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