Chitrakoot: दहेज मृत्यु में दोषी पति को सात साल सश्रम कारावास की मिली सजा

Chitrakoot: दहेज मृत्यु में दोषी पति को सात साल सश्रम कारावास की मिली सजा

चित्रकूट, अमृत विचार। दहेज मृत्यु के मामले में दोषी पति को त्वरित न्यायालय ने सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसे 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी दिया। 

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोपाल दास ने बताया कि बांदा जिले के मरका थानांतर्गत सांडा गांव निवासी रामनाथ तिवारी ने पहाड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने अपनी बहन सविता देवी की शादी 24 जून 2021 को पहाड़ी थानांतर्गत पचोखर गांव निवासी कृष्ण दत्त उर्फ छोटू मिश्रा से की थी। 

शादी के बाद से ही उसकी बहन से दो लाख रुपये और एक बाइक लाने की मांग की जाने लगी पर वह आर्थिक कमजोरी के कारण मांग पूरी नहीं कर सका। इससे ससुरालीजनों ने बहन को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया गया। तीन दिसंबर 2021 को जान से मारने की मंशा से सविता को जला दिया। इलाज के दौरान 29 दिसंबर 2021 को प्रयागराज के एक अस्पताल में उसकी मौत हो गई। 

पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को त्वरित न्यायालय के अपर जिला जज नीरज श्रीवास्तव ने निर्णय सुनाया। मृतका के दोषसिद्ध पति कृष्णदत्त उर्फ छोटू मिश्रा को सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा के साथ 15 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।

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