प्रयागराज : प्रोबेशन अवधि समाप्त होने से पहले स्थानांतरण संभव नहीं

प्रयागराज : प्रोबेशन अवधि समाप्त होने से पहले स्थानांतरण संभव नहीं

अमृत विचार, प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रोबेशन पीरियड समाप्त होने से पहले स्थानांतरण के मामले में कहा कि प्रोबेशन अवधि समाप्त होने से पहले याची का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा याची द्वारा पहले ही इस संबंध में विकल्प का प्रयोग कर लिया गया है।

अतः एक बार किसी संस्थान में प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त होने के बाद प्रोबेशन अवधि समाप्त होने से पहले उम्मीदवार का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा कोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकार से जवाब भी मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई के लिए आगामी 9 सितंबर को सूचीबद्ध कर दिया है।

उक्त आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकलपीठ ने ज्ञानेश कुमार पाठक की याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। याची के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याची सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एनटीपीसी, दादरी में प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्त किया गया था। उनका प्रोबेशन पीरियड समाप्त नहीं हुआ, लेकिन उनका स्थानांतरण कर दिया गया जो नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।

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