नोएडा: दसवीं की छात्रा को अगवा करने के दोषी को पांच वर्ष की कैद, 30 हजार जुर्माने की सजा

नोएडा: दसवीं की छात्रा को अगवा करने के दोषी को पांच वर्ष की कैद, 30 हजार जुर्माने की सजा

नोएडा। थाना दादरी क्षेत्र से दसवीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा को अगवा करने के मामले में अदालत ने दोषी को बृहस्पतिवार को पांच साल की सजा सुनाई है। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि अपर सत्र न्यायालय पास्को द्वितीय, सौरव द्विवेदी की अदालत में यह मामला चला। उन्होंने बताया कि 2017 में राजेंद्र नामक युवक ने थाना दादरी क्षेत्र में रहने वाली एक किशोरी को अगवा कर लिया था। वह दसवीं कक्षा में पढ़ती थी।

पुलिस ने किशोरी को बरामद कर राजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। प्रवक्ता के अनुसार, पुलिस ने अदालत में आरोपपत्र दायर किया। अदालत ने आरोपपत्र, लड़की की चिकित्सा जांच रिपोर्ट तथा अन्य दस्तावेज के आधार पर मामले की सुनवाई शुरू की तथा नौ लोगों से जिरह की गई। उन्होंने बताया कि राजेंद्र पर अपहरण का दोष साबित हुआ। उसे पांच वर्ष की कैद तथा 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। 

यह भी पढ़ें:-UPPolice Exam: यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा आज से, परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने लगे अभ्यर्थी

ताजा समाचार

लखनऊ विश्वविद्याल 67 दीक्षांत समारोहः लड़कियों इस बार भी टॉपर, मेडल की चमक से जगमगाए छात्रों के चेहरे
Kanpur: प्राइवेट लग्जरी बसें भी बनेंगी रोडवेज बेड़े का हिस्सा, यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा की मिलेगी सुविधा, पढ़ें पूरी खबर
लखीमपुर खीरी: मानवता...अफसर हो तो एसडीएम जैसा.....दर्द से तड़प रही प्रसूता को पहुंचाया अस्पताल
लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे पर चलती कार में युवती से दुष्कर्म : फर्जी प्रमाणपत्र लेने आई थी युवती
बहराइच: सीएचसी में मंडलायुक्त का छापा, कर्मचारियों में हड़कंप...कार्रवाई के दिए निर्देश 
कासगंज : जिला कारागार में अल्फाबेट के अनुसार मिलेंगे बंदियों को बैरक