Auraiya: एआरटीओ कार्यालय से गिरफ्तार पांचों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

Auraiya: एआरटीओ कार्यालय से गिरफ्तार पांचों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

औरैया, अमृत विचार। विगत 26 जुलाई को जिलाधिकारी व एसपी द्वारा ए.आर.टी.ओ. कार्यालय में मारे गए छापे के दौरान गिरफ्तार पांचों आरोपियों को सत्र न्यायालय से जमानत नहीं मिली। अपर सत्र न्यायालय ने सभी आरोपियों पर गंभीर धाराएं लगी होने पर उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी।

गौरतलब कि 26 जुलाई को ककोर मुख्यालय स्थित एआरटीओ कार्यालय पर जिले के उच्चाधिकारियों के नेतृत्व में छापेमारी की गई थी। पुलिस ने कार्यालय में दलालों के जमघट को लेकर कार्रवाई की तथा मौके से पांच लोगों को मय सामान के गिरफ्तार कर लिया। 

इस घटना को लेकर थाना दिबियापुर के प्रभारी ने गिरफ्तार विजय यादव, विकास दीक्षित, हिमांशु, नितिन उर्फ गोल्डी व गोपाल उर्फ स्वदेश पर भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धारायें लगाकर उनका चालान कर दिया। सभी तब से जिला कारागार इटावा में बंद हैं। 

पुलिस ने 10 लोगों को भागा हुआ दिखाकर कुल 15 लोगों को एफआईआर में नामजद किया। जेल में बंद आरोपियों की ओर से जमानत याचिका सत्र न्यायालय में प्रस्तुत की गई। उनके अधिवक्ताओं ने पांचों को निर्दोष बताते हुए दलील दी कि वह दलाली का कार्य नहीं करते थे। उन्हें गलत फंसाया गया है। 

सभी 26 दिन से जेल काट रहे है। वहीं अभियोजन की ओर से जमानत का विरोध किया गया तथा कहा गया कि दलालों का समूह एआरटीओ कार्यालय में क्रियाशील है, जो छल करके कूट रचित दस्तावेज तैयार करता है। 

उनके पास से अधिकारियों की मुहर भी बरामद हुई। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद एडीजे सैफ अहमद ने पांचों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी गणों को जमानत हेतु उच्च न्यायालय की शरण में जाने का ही विकल्प बचा है।

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