Kannauj News: बालिका से दुष्कर्म के दोषी को 30 साल की जेल
कन्नौज, अमृत विचार। बालिका से करीब साल भर पहले दुष्कर्म करने के मामले में दोष सिद्ध अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने 30 साल की जेल तथा 30500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर दो साल की जेल और भुगतने का आदेश दिया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता किशोर दोहरे ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र गुरसहायगंज निवासी पीड़ित ने 30 अगस्त 2023 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि शाम करीब साढ़े पांच बजे उसकी 12 साल की पुत्री घर से बकरी चराने खेत पर गई थी। पास के खेत में ट्रैक्टर से लेवलिंग हो रही थी। पुत्री खेत के किनारे-किनारे जा रही थी।
तभी एक लड़का भागकर आया और पुत्री का गला दबाकर पीटते हुए गलत नीयत से तिली के खेत में खींच ले गया जहां उससे गलत काम करने की कोशिश की। इस दौरान एक लड़का थोड़ी दूरी पर खड़ा रहा। किसी तरह से छूटकर पुत्री भागी और घर आकर रोते हुए पूरी बात बताई।
इस पर वह तुरंत खेत पर गया तो पता चला कि पड़ोसी गांव के गोपाल पुत्र उदयवीर ठाकुर ने पुत्री के साथ गलत काम करने की कोशिश की। मामले में पुलिस ने एक अज्ञात समेत दो के खिलाफ मामला दर्ज किया था। प्रकरण में विवेचना के बाद आरोपी गोपाल पर बालिका से दुष्कर्म में धारा 376 AB व 5M/6 पॉक्सो एक्टकी बढ़ोतरी की गई। घटना में अज्ञात के शामिल न होना पाते हुए उसके खिलाफ विवेचना बंद की गई।
मामले की सुनवाई पूरी होने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश अलका यादव ने दोषसिद्ध अभियुक्त गोपाल को 30 साल के कठोर कारावास तथा 30500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दो साल की सजा और भुगतने का आदेश दिया है।