Unnao News: दहेज हत्या में पति को 10 साल का कारावास...कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

दहेज हत्या में पति को 10 साल का कारावास

Unnao News: दहेज हत्या में पति को 10 साल का कारावास...कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

उन्नाव, अमृत विचार। दहेज हत्या के मामले में कोर्ट ने पति को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। वहीं, कोर्ट ने उस पर आठ हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

पुरवा कोतवाली क्षेत्र के मिर्रीकला गांव के मजरा शिवदीन खेड़ा निवासी सुरेंद्र सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उसने अप्रैल-2015 में बेटी रोमी की शादी सदर कोतवाली क्षेत्र के जुराखन खेड़ा निवासी बृजेश से की थी। शादी के कुछ दिन बाद से ही उसे ससुराल में दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। 

दो अप्रैल-2018 को उसे बेटी की तबियत खराब होने की जानकारी मिली थी। वह बेटी की ससुराल पहुंचा तो उसका का शव फंदे से लटका मिला। तहरीर के आधार पर पुलिस ने पति बृजेश, देवर ज्ञानेंद्र व सास रामदुलारी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। तत्कालीन सीओ स्वतंत्र कुमार सिंह ने आरोपियों के विरुद्ध  28 जून-2018 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किए थे। मामला एडीजे-1 की कोर्ट में विचाराधीन था। 

मुकदमे की अंतिम सुनवाई के बाद एडीजे मो. असलम सिद्दीकी ने शासकीय अधिवक्ता अजय कुशवाहा की दलील व साक्ष्य के आधार पर बृजेश को दहेज हत्या का दोषी मानकर 10 साल की सजा सुनाई है। वहीं मुकदमे के दो आरोपी सास रामदुलारी व देवर ज्ञानेंद्र को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।

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