प्रयागराज  : संदिग्ध परिस्थितियों में की गई विसरा जांच के आधार पर हत्यारोपियों को किया बरी

प्रयागराज  : संदिग्ध परिस्थितियों में की गई विसरा जांच के आधार पर हत्यारोपियों को किया बरी

अमृत विचार, प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विसरा जांच रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लगाते हुए वर्ष 1993 के कथित दहेज हत्या मामले में तीन आरोपियों को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने पाया कि दहेज की कथित मांग और वैवाहिक क्रूरता के बारे में रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों में विसंगति और अविश्वसनीयता है। इसके अलावा कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के इस निष्कर्ष में भी बल पाया कि अभियोजन पक्ष ने एक अनुकूल रासायनिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए मृतिका के विसरा के साथ छेड़छाड़ की थी।

कोर्ट ने तथ्यों की जांच से यह निष्कर्ष निकाला कि जिन परिस्थितियों में मृतिका के विसरा की जांच की गई, वे अत्यधिक संदिग्ध हैं। वास्तव में किसी अन्य व्यक्ति (जय किशोर) का विसरा जांच के लिए दिया गया था, जिससे अनुकूल रिपोर्ट प्राप्त की जा सके। घटना के दिन तक जिन डॉक्टरों ने मृतिका की देखभाल की थी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्हें उसके शरीर में जहर का कोई लक्षण नहीं मिला है और मृत्यु का कारण पोस्टमार्टम परीक्षण से पता नहीं लगाया जा सका है और इस तथ्यात्मक स्थिति पर यह कहना मुश्किल है कि मृतिका की मृत्यु अप्राकृतिक या मानव वध थी। अंत में कोर्ट ने राज्य की ओर से दाखिल सरकारी अपील और पुनरीक्षण याचिका को खारिज करते हुए आरोपियों को ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी किए जाने वाले आदेश को बरकरार रखा।

उक्त आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया है। मामले के अनुसार विपक्षियों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत पुलिस स्टेशन सिकंदरा राव, अलीगढ़ में 16 मार्च 1993 को मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार शिकायतकर्ता (मृतिका के पिता) जो अलीगढ़ में मुख्य खाद्य निरीक्षक के पद पर कार्यरत थे, उन्हें 15 फरवरी 1993 को अपनी बेटी की आकस्मिक मृत्यु के बारे में पता चला। उनकी बेटी की शादी के साढ़े 9 महीने बाद ही संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हो गई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी की मृत्यु दहेज की अतिरिक्त मांग और उसके ससुराल वालों द्वारा दुर्व्यवहार के कारण हुई है।

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