अदालत का फैसला : अब्दुल्ला आजम और आजम खां पर कोर्ट ने डाला दस हजार का जुर्माना
रामपुर,अमृत विचार: कोर्ट का समय खराब करने के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए आजम खां और अब्दुल्ला आजम खां पर 10, 000 हजार का जुर्माना लगाया है। अब इस मामले में 13 सितंबर को सुनवाई होगी। हालांकि पहले कोर्ट में लगाए गए प्रार्थना पत्र को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
अब्दुल्ला आजम खां के खिलाफ दो पैन कार्ड होने के आरोप में भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें सपा नेता आजम खां भी आरोपी हैं। दोनों जन्म प्रमाण पत्र मामले में सजा काट रहे हैं। दो पैनकार्ड मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल में हो रही है। सोमवार को इस मामले में सुनवाई हुई।
अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि आजम खां के अधिवक्ता के द्वारा जो कोर्ट में प्रार्थना पत्र लगाया था। उसको खारिज कर दिया गया है। न्यायालय ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता के आचरण को अनुचित माना। उसके बाद अब्दुल्ला आजम और आजम खां दोनों पर 10,000 जुर्माना भी लगाया गया। शेष साक्ष्य के लिए 13 सितंबर की तारीख लग गई है।
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