Auraiya News: दहेज हत्या में दोषी पति को दस वर्ष का कारावास, भरना होगा इतने इतने रुपये का जुर्माना...
औरैया, अमृत विचार। अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) विकास गोस्वामी ने थाना अछल्दा क्षेत्र के ग्राम चिमकुनी में करीब तीन वर्ष पहले एक विवाहिता की दहेज हत्या के मामले में दोषी पति मंजेश कुमार को दस वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया।
कोर्ट ने इस मामले में सह आरोपी बनाए गए रिंकू उर्फ धीरज को दोषमुक्त कर दिया। मामले की अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डी. जी.सी. अभिषेक मिश्रा व ए. डी. जी. सी. चंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि थाना अछल्दा में वादी सुरेश चंद्र के रिपोर्ट लिखाई कि उसकी पुत्री सुनैना की शादी 06 वर्ष पूर्व ग्राम चिमकुनी थाना अछल्दा निवासी रामनरेश के पुत्र मंजेश कुमार के साथ हिन्दू रीति रिवाज से हुई थी।
इस दौरान दोनों के दो पुत्रियां निशा (04 वर्ष) व प्राची (2 वर्ष) हुई। सुनैना की ससुराल में 30 मार्च 2021 को सुनैना की मृत्यु हो गई। मृतका के पिता ने ससुरालीजनों पर दहेज की मांग को लेकर मारपीट करके पुत्री सुनेना की जान से मार डालने का आरोप लगाया। दहेज हत्या के मामले की पुलिस ने विवेचना कर पति मंजेश कुमार व ननदोई रिंकू उर्फ धीरज के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत की।
यह मुकदमा अपर सत्र न्यायालय (प्रथम) में चला तथा बुधवार को दोनो पक्षों के तर्कों के आधार पर निर्णय सुनाया गया। कोर्ट को सह आरोपी रिंकू उर्फ धीरज को दोषमुक्त कर दिया। अभियोजन सी ओर से ए.डी.जी.सी. चन्द्र भूषण त्रिपाठी ने समाज के लिए घातक इस अपराध के लिए पति को कठोर दंड देने की बहस की।
वहीं बचाव पक्ष में दो बच्चियों की परवरिश व अभी तक जेल में बंद रहने रहने की बात कहकर रहम की मांग की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) विकास गोस्वामी ने दोषी पति को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दण्डित किया। कोर्ट ने वसूल हुए अर्थदंड की आधी धनराशि मृतका के पिता वादी को अपील की अवधि के उपरान्त देने का भी आदेश दिया। जेल से लाए गए आरोपी पति मंजेश को सजा के बाद पुनः जेल भेज दिया गया।