Badaun: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को मिला आजीवन कारावास, कोर्ट ने लगाया इतने रुपये का जुर्माना...
बदायूं, अमृत विचार। विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट दीपक यादव ने किशोरी से दुष्कर्म के पांच साल पुराने मामले में आरोपी को दोषी माना है। दोषी को आजीवन कारावास और एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना की आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार एक महिला ने आइजी को प्रार्थना पत्र दिया था। जिसके आधार पर थाना वजीरगंज पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी। मुकदमा के अनुसार उनकी बेटी को गांव कोठा रसूला निवासी छोटे लाल बहला-फुसलाकर ले गया था। बेटी ने छोटे लाल के पक्ष में बयान दिए थे। 3 दिसंबर 2018 शाम छह बजे महिला की 11 साल की बेटी काम से घर के बाहर गई थी। रास्ते में उसे छोटे लाल मिल गया।
जिसे देखकर बालिका ने कहा कि वह गंदा आदमी है, उसकी बहन को ले गया है। जिसपर छोटे लाल ने उसे गोद में उठा लिया और कहा कि छोटी साली कहां जा रही है। तेरी दीदी से संबंध बनाए हैं अब तेरे साथ बताउंगा। वह बालिका से गलत हरकत करने लगा। बालिका चिल्लाई। तो महिला वहां पहुंची। उस दौरान छोटे लाल उनकी बेटी को गोद में लिए था। महिला को देखते ही वह भाग गया।
बालिका ने महिला को पूरी बात बताई। महिला शिकायत करने गई तो छोटे लाल के परिवार के अनोखे लाल, जगत पाल, गंगा सिंह ने गाली-गलौज की और धमकी देकर महिला को भगा दिया। पुलिस ने सभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके विवेचना की। छोटे लाल, गंगा सिंह, जगत पाल और अनोखे के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।
शुक्रवार को न्यायधीश ने पत्रावली पर साक्ष्यों का अवलोकन कर विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी, वीरेंद्र सिंह वर्मा, प्रदीप भारती और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद दोषी छोटे लाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीन अन्य आरोपियों को साक्ष्यों के आभाव में बरी कर दिया।