संविधान हत्या दिवस अधिसूचना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सरकार से जवाब तलब

संविधान हत्या दिवस अधिसूचना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सरकार से जवाब तलब

प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित करने वाली अधिसूचना की वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से जानकारी मांगी है। याचिका में कोर्ट को बताया गया है कि इस प्रकार का निर्णय लेने का अधिकार सरकार को नहीं है। अतः यह संवैधानिक प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। सरकार की ऐसी उद्घोषणा को संविधान की अवमानना बताते हुए असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। 

झांसी के संतोष कुमार दोहरे की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने सरकार से इस संबंध में एक सप्ताह के अंदर जानकारी  मांगी और मामले को आगामी 31 जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। बता दें कि 11 जुलाई 2024 को गृह मंत्रालय ने आपातकाल लागू होने के कारण 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मानने की अधिसूचना जारी की, जिसे हाईकोर्ट के समक्ष वर्तमान जनहित याचिका में चुनौती दी गई।

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