Kanpur: आगजनी मामले में दोषी शौकत पहलवान का पेंट हाउस होगा कुर्क, नोटिस चस्पा, पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खाली करने के दिए निर्देश

Kanpur: आगजनी मामले में दोषी शौकत पहलवान का पेंट हाउस होगा कुर्क, नोटिस चस्पा, पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खाली करने के दिए निर्देश

कानपुर, अमृत विचार। आगजनी मामले में दोषी शौकत पहलवान का करीब 1.36 करोड़ का सिविल लाइंस स्थित पेंट हाउस कुर्क करने शनिवार को जाजमऊ पुलिस पहुंची। जाजमऊ पुलिस ने इसमें रहने वाले किराएदार को 24 घंटे के भीतर खाली कराने का नोटिस दिया है। रविवार को शौकत की इस संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत सीज किया जा सकता है। 

एडिशनल पुलिस कमिश्नर हरीश चंदर ने बताया कि जेल में बंद समाजवादी पार्टी के पूर्व  विधायक इरफान सोलंकी के गैंग पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। गैंग में शामिल और इरफान के पार्टनर शौकत पहलवान की भी अवैध कमाई से खड़ी की गई संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करने की कार्रवाई की जा रही है। 

इसी क्रम में ग्वालटोली थाना क्षेत्र के सिविल लाइंस स्थित अपार्टमेंट के टॉप फ्लोर पर बने शौकत पहलवान की पत्नी आयशा बेगम के नाम पेंटहाउस को भी सीज किया जाना है। इसमें रहने वाले किराएदार नदीम को शनिवार को 24 घंटे के भीतर पेंटहाउस खाली करने का नोटिस चस्पा कर अल्टीमेटम दिया गया है। इसके बाद संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के 14-ए की कार्रवाई के तहत कुर्क किया जाएगा।

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