Kanpur News: बहन की सास की हत्या में दोषी को आजीवन कारावास...कोर्ट ने 25 हजार रुपये जुर्माना भी ठाेंका
एडीजे-14 की कोर्ट ने सुनाया फैसला, 25 हजार जुर्माना भी
कानपुर, अमृत विचार। अलमारी की चाभी न देने पर बहन की सास की ईंट व बेलन से कूंच कर हत्या करने के आरोपी को एडीजे-14 की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वर्ष 2020 को युवक ने घटना को अंजाम दिया था। घटना के दौरान दोषी की चार वर्षीय भांजी मौके पर मौजूद थी।
नरवल गांव निवासी रजनीश तिवारी के मुताबिक बिधनू थानाक्षेत्र के सागरपुरी स्थित मकान में उनके पिता सतीशचंद्र, मां इंद्राणी पिछले 10 वर्षों से रहते थे। छोटे भाई हरीओम की शादी के बाद वह भी पत्नी व चार वर्षीय बेटी मोही तिवारी के साथ माता पिता के साथ रहता था।
22 व 23 जुलाई 2020 की देर रात पिता सतीशचंद्र ड्यूटी पर गए हुए थे, जबकि छोटा भाई पत्नी के साथ दिल्ली गया था। घर में मां व भतीजा मोही मौजूद थी, तभी छोटे भाई का नौबस्ता, द्विवेदी नगर निवासी साला बृजेंद्र शुक्ला उर्फ भोला घर आया और मां का चेहरा तकिये से दबा कर ईंट व बेलन से कूंच कर हत्या कर दी।
शोरगुल सुनकर जागी मोही को किसी को कुछ न बताने की बात कहते हुए फरार हो गया। मौके पर पहुंचे रजनीश ने मोही से जानकारी की तो उसने बताया कि मामा भोला ने दादी से अलमारी की चाभी मांगी थी, मना करने पर दोनों के बीच विवाद हुआ था। जिसके बाद मामा ने उनको मार डाला।
रजनीश ने बिधनू थाने में भोला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मामला एडीजे-14 की कोर्ट में विचाराधीन था। एडीजीसी शिव भगवान गोस्वामी ने बताया कि अभियोजन की ओर से मामले में 10 गवाह पेश किए गए थे। कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।
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