Exclusive: नए नियमों का पेंच: 80 साल के बुजुर्ग के पिता का मांग रहे आधार, सात दिनों में नहीं बन सका एक भी मृत्यु प्रमाण पत्र

जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के लिये अब देने होंगे अलग-अलग शुल्क

Exclusive: नए नियमों का पेंच: 80 साल के बुजुर्ग के पिता का मांग रहे आधार, सात दिनों में नहीं बन सका एक भी मृत्यु प्रमाण पत्र

कानपुर, अभिषेक वर्मा। मेरे पिता का 80 वर्ष की आयु में देहांत हुआ है। मैं उनके मृत्यु प्रमाण पत्र को बनवाने के लिये भटक रहा हूं। अस्पताल का डेथ सर्टिफिकेट, घाट की पर्ची व अन्य प्रपत्र हैं। अब यहां कह रहे हैं कि नये पोर्टल में आपके पिता के पिता का आधार कार्ड भी मांग रहा है। अब यह कहां से लाएं। यह शिकायत नगर निगम के जन्म-मृत्यु कार्यालय में आने वाले पीड़ित की है। 

18 जून से लागू नये नियमों के बाद पिछले एक सप्ताह से यहां एक भी मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन सके हैं। नये पोर्टल की असुविधा से आम लोगों के साथ जन्म-मृत्यु कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी भी परेशान हैं। अधिकारियों के अनुसार जन्म प्रमाण पत्र तो किसी तरह बन भी रहे हैं लेकिन, मृत्यु प्रमाण पत्र का काम पूरी तरह ठप है।

सरकार की ओर से 18 जून से जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिये नियमों में बदलाव किये गये हैं। इसके लिये नई वेबसाइट डीसी.सीआरएस.ओआरजी.जीओवी.इन भी लांच की गई। जन्म-मृत्यु कार्यालय में तैनात कर्मचारियों के अनुसार इसके बाद से प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया कठिन हो गई है। जितने भी कागज हैं उन्हें पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य हैं अगर एक कागज भी मिस है तो साइट आगे बढ़ ही नहीं सकती है। 

डाटा ऑपरेटरों के अनुसार मृत्यु प्रमाण पत्र के लिये पोर्टल पर मरने वाले के पिता का आधार कार्ड मांग रहा है। इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब बताइये यदि किसी मृतक की 80 वर्ष उम्र है तो उसके परिजन उसके पिता का आधार कहां से लाएंगे। ऐसे लगभग 100 से अधिक मामले लंबित हैं, जिसमें मृतक के पिता का आधार कार्ड न होने की वजह से मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है।

यह भी मृत्यु प्रमाण पत्र के लिये जरूरी

यदि मृतक का आधार कार्ड नहीं बना है तो आवेदक को हलफनामा देना अनिवार्य है। घर में यदि एक वर्ष पहले मृत्यु हुई है तो जांच के दौरान मृत्यु की पुष्टि के लिये पड़ोसी का आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, फोटो, ई-मेल, आईडी और हलफनामा अनिवार्य कर दिया है। इसके बिना पोर्टल पर कार्य ही नहीं हो रहा है।

पेनाल्टी के 100 तो प्रमाण पत्र खोजने के 2 रुपये 

नगर निगम में प्रमाण पत्र बनवाने व अन्य सुविधाओं के लिये लोगों को शुल्क भी देना होगा। नये पोर्टल के अनुसार 21 दिन के बाद 30 दिन तक जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के लिये आवेदन करने के लिये 2 रुपये देने होंगे। यदि 31 दिन व एक साल से पहले आवेदन करते हैं तो उसके लिये 5 रुपये और एक वर्ष के बाद प्रमाण पत्र के लिये आवेदन करने पर 10 रुपये देना अनिवार्य होगा। 

यदि किसी को प्रमाण पत्र खो गया है और उसे खोजना है तो उसके लिये 2 रुपये, प्रमाण पत्र की डुप्लीकेट कॉपी के लिये 5 रुपये, अनुपलब्धता प्रमाणपत्र के लिये 5 रुपये और पेनाल्टी के लिये 100 रुपये जमा करने होंगे। सीएमओ के अनुसार यह पैसा लोगों को ट्रेजरी में जमा कराना होगा जो एक बड़ी समस्या है।

जो भी नये नियम हैं उनको फॉलो कराया जा रहा है। जो दिक्कतें आ रही हैं उनको शासन को भेजा जायेगा। - शिवशरणप्पा जीएन, नगर आयुक्त

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