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कासगंज: अब वाहन मालिक मनवाने तरीके से नहीं खरीद सकेंगे हूटर और प्रेशर हॉर्न, बिक्री करने वालों को खरीदार का रखना होगा पूरा ब्योरा
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कासगंज, अमृत विचार। अब वाहन मालिक हूटर और प्रेशर हॉर्न मनवाने तरीके से नहीं खरीद सकेंगे। वाहनों की एसेसरीज की बिक्री करने वालों को खरीदार का पूरा ब्योरा रखना होगा। ऐसा न करने वाले दुकानदारों को परिवहन विभाग और पुलिस की संयुक्त जांच का सामना करना पड़ेगा। वीआईपी कल्चर पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर वाहनों का सयुक्त जांच अभियान तेजी से चल रहा है।।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीआईपी कल्चर को समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। हूटर , प्रेशर हॉर्न शीशों पर काली फिल्म सहित यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन संचालकों पर सख्त कार्रवाई की जाए।
एसेसरीज वालों को रखना होगा खरीददारों का ब्योरा
वाहनों की एसेसरीज की बिक्री करने वाले दुकानदारों से मांगा जाएगा कि उन्होंने किसको हूटर बेचा है। उनका आधार व पहचान पत्र दिखाएं। इसके आधार पर देखा जाएगा कि संबंधित वाहन स्वामी को अपने वाहन में हूटर लगाने का अधिकार है या नहीं है। यदि दुकानदार यह ब्योरा नहीं दे पाते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई होगी।
प्रदेश के परिवहन आयुक्त सुरेंद्र कुमार ने कहा है कि वाहन एसेसरीज वाले दुकानदारों से कहा है कि हूटर खरीदने वाले का मोबाइल सिम की तरह आधार कार्ड जमा कराएं। यदि ब्योरा उपलब्ध होगा तो अनाधिकृत खरीददार से हूटर जमा करने का निर्देश दिया जाएगा।
वाहनों की एसेसरीज बचेने वालों को निर्देश दिये गए हैं हूटर , प्रेशर हॉर्न की बिक्री करने वाले दुकानदार खरीददार का आधार कार्ड जमा कराएं, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मोबाइल सिम की तरह ही हूटर की बिक्री करें- आरपी मिश्रा, एआरटी।
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