Banda News: डीएम के आदेश पर गैंगस्टर की 76.41 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क...आराोपी पर हत्या समेत पांच मामले दर्ज
बांदा में डीएम के आदेश पर गैंगस्टर की 76.41 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क
बांदा, अमृत विचार। पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के निर्देश पर जनपद में चलाए जा रहे अपराध उन्मूलन अभियान के तहत गिरोह बनाकर समाज विरोधी क्रियाकलापों में संलिप्त रहकर अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करने वाले गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए 76.41 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली गई।
नरैनी तहसील क्षेत्र के करतल गांव निवासी अभियुक्त शिवरंजन उर्फ भैय्यन पुत्र इंद्रपाल आपराधिक कार्यों में संलिप्त रहकर अवैध रुप से अर्जित की गई 76.41 लाख रुपए की संपत्ति को पुलिस ने गुरूवार को कुर्क कर लिया। पुलिस के मुताबिक अभियुक्त पर समाजविरोधी क्रियाकलाप करने तथा समाज में भय व्याप्त कर अवैध रुप से संपत्ति अर्जित करने के संबंध में थाना नरैनी में पांच मुकदमे दर्ज हैं। जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष कालिंजर जयचंद्र सिंह द्वारा की जा रही थी।
अभियुक्त के आपराधिक कृत्यों द्वारा अवैध रुप से अर्जित की गई संपत्ति की पहचान कर कुर्की के लिए जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय को रिपोर्ट भेजी गई थी। जिला मजिस्ट्रेट ने 5 फरवरी को गैंगस्टर के अभियुक्त की अवैध संपत्ति की कुर्की करने आदेश जारी कर दिए। गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कार्रवाई करते हुए अभियुक्त द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई लगभग 76.41 लाख रुपये की संपत्ति की कुर्की कर उसे जब्त कर लिया गया है।
अभियुक्त की कुर्क की गई संपत्ति
एक साइन मोटरसाइकिल कीमत लगभग 56 हजार 77 रुपये, एक मकान व 4 प्लाट अनुमानित कीमत 75 लाख 85 हजार 500 रुपये है। आरोपी अभियुक्त के खिलाफ नरैनी कोतवाली में हत्या सहित पांच मामले दर्ज है। कालिंजर थानाध्यक्ष ने बताया कि आरोपी थानाक्षेत्र के हिस्ट्रीशीटर अपराधी है। क्षेत्र में गिरोह बनाकर समाजविरोधी क्रियाकलाप तथा भय व्याप्त कर अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की थी। इस पर गैंगस्टर के अभियुक्त पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है।
ये भी पढ़ें- Fatehpur Crime: बुजुर्ग महिला का मिला शव...शिनाख्त में जुटी पुलिस, लू लगने से मौत की जताई जा रही आशंका