Kanpur: सपा विधायक इरफान सोलंकी के भाई रिजवान को रंगदारी व धमकी केस में मिली जमानत, इस वजह से रहना होगा जेल में...
कानपुर, अमृत विचार। सपा विधायक इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी को रंगदारी व धमकाने के मामले में दर्ज मुकदमें में हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। इस मामले में आरोपी शौकत अली को भी जमानत मिल गई। रिजवान और शौकत के खिलाफ आगजनी मामले में गवाह विष्णु सैनी ने धमकाने व रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए नंवबर 2023 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
डिफेंस कॉलोनी निवासी नजीर फातिमा की झोपड़ी में आगजनी के मामले में गवाह विष्णु कुमार सैनी ने जाजमऊ थाने में सात नंवबर 2023 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विष्णु ने बताया था कि आगजनी मामले में वह बयान देने कोर्ट पहुंचा तो पेशी पर आए रिजवान सोलंकी व शौकत अली ने उन्हें धमकाया और रंगदारी की मांग की। जान से मारने की धमकी दी गई थी।
मामले में जाजमऊ पुलिस ने रिजवान, शौकत अली समेत अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। रिजवान के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि एडीजे सात आजाद सिंह की कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जिसपर वे हाईकोर्ट गए थे। मंगलवार को रिजवान सोलंकी व शौकत अली की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली। हालांकि कई अन्य केस चलने के कारण अभी वह जेल से बाहर नहीं आ पाएगा।