बदायूं: कोर्ट का बड़ा फैसला, हत्या करने के आरोपी दो भाई समेत तीन को आजीवन कारावास की सजा

- न्यायाधीश ने सुनाया फैसला, आजीवन कारावास समेत 20-20 हजार रुपये लगाया जुर्माना

बदायूं: कोर्ट का बड़ा फैसला, हत्या करने के आरोपी दो भाई समेत तीन को आजीवन कारावास की सजा

बदायूं, अमृत विचार। हत्या करने के दो भाई समेत तीन आरोपियों को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम न्यायाधीश सुनीत चंद्रा ने आजीवन कारावास समेत 20-20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना मुजरिया क्षेत्र के गांव सबदलपुर निवासी रवेंद्र सिंह पुत्र बेचे लाल ने 16 जनवरी 2017 को मुजरिया थानाध्यक्ष को तहरीर देकर बताया कि 15 जनवरी 2017 उनके पिता बेचे लाल पशुशाला में सो रहे थे। रात लगभग साढ़े 8 बजे उनकी मां लौंगश्री और बहन नन्हीं देवी गर्म दूध देने के लिए बेचे लाल के पास पहुंची।

जहां देखा कि गांव निवासी विशंभर, रामचरन पुत्र सुरेंद्र सिंह, पेशकार सिंह पुत्र मथुरी और एक अन्य व्यक्ति बेचे लाल को खींचकर ले जाते हुए मिले। लौंगश्री ने बेचे लाल को छुड़ाने की कोशिश की लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। गांव के पास सतीश के खेत पर ले जाकर बेचे लाल की गोली मारकर हत्या कर दी।

न्यायालय में पेशकार पुत्र मथुरी, विशंभर व रामचरन‌ पुत्र सुरेंद्र सिंह के खिलाफ बेचे लाल की हत्या के आरोप में मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। एडीजीसी संजीव कुमार गुप्ता और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद तीनों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।

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