कानपुर: पिंटू सेंगर हत्याकांड का आरोपी गैंगस्टर सऊद अख्तर जिलाबदर
न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर की कोर्ट ने दिए आदेश

कानपुर, अमृत विचार। चर्चित पिंटू सेंगर हत्याकांड के आरोपी गैंगस्टर सऊद अख्तर को अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर की कोर्ट ने छह माह के लिए जिलाबदर घोषित किया। आरोपी के खिलाफ कोर्ट ने गुंडा एक्ट में नोटिस जारी की थी, जिसके बाद बचाव पक्ष ने कोर्ट में लिखित बहस प्रस्तुत की थी।
अभियोजन की ओर कोर्ट में पेश की गई आरोपी के अपराधों की संख्या को मद्देनजर रख कोर्ट ने यह आदेश दिए। 20 जून 2020 को जाजमऊ जेके कालोनी में सपा नेता चंद्रेश सिंह के घर के बाहर पिंटू सेंगर की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 19 गोलियां लगने की पुष्टि हुई थी। पिंटू के भाई धर्मेंद्र ने चकेरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले की जांच की तो पाया गया कि इस वारदात को पप्पू स्मार्ट और उसके साथियों ने अंजाम दिया है। पुलिस की जांच में गैंगस्टर सऊद अख्तर का नाम भी सामने आया था, जिसमें पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
घटना के दो साल बाद 15 फरवरी 2022 को हाईकोर्ट से सऊद अख्तर को जमानत मिल गई थी। की जेल से रिहाई हुई थी। पुलिस ने गैंगस्टर के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई की थी, जिस पर अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर की कोर्ट में आरोपी के खिलाफ नोटिस जारी किया गया था।
बचाव पक्ष की ओर से 18 नवंबर 2019 को आपत्ति दाखिल की गई, जिस कोर्ट में लिखित बहस प्रस्तुत की गई। मामले में अभियोजन की ओर से गैंगस्टर के खिलाफ चकेरी व उन्नाव में दर्ज 13 मुकदमों की जानकारी दी गई। दर्ज मुकदमों को संज्ञान में लेते हुए कोर्ट ने शुक्रवार को गैंगस्टर को छह माह के लिए जिलाबदर घोषित किया।
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