Chitrakoot News: बेटी से दुराचार में दरिंदे को आजीवन कारावास, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया
चित्रकूट में बेटी से दुराचार में दरिंदे को आजीवन कारावास।

चित्रकूट में बेटी से दुराचार में दरिंदे को आजीवन कारावास। कोर्ट ने 55 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
चित्रकूट, अमृत विचार। नाबालिग बेटी से दुराचार करने वाले दरिंदे को विशेष न्यायाधीश विनीत नारायण पांडेय ने आजीवन कारावास की सजा दी। इसे 55 हजार रुपये अर्थदंड भी भुगतना होगा।
विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह ने बताया कि रिश्तों को शर्मसार करने वाला यह मामला बांदा जिले के कमासिन थाने के एक गांव का है। यहां की एक महिला ने कर्वी कोतवाली में 26 जुलाई 2023 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपने पति के साथ कसहाई रोड कर्वी में किराये के मकान में रहती थी। उसका पति राजमिस्त्री है।
25-26 जुलाई 2023 की रात उसका पति कक्षा चार की छात्रा 11 वर्षीया बेटी को पढ़ाने के बहाने छत पर ले गया और रात लगभग 11 बजे दुराचार किया। बेटी किसी तरह लड़खड़ाते हुए नीचे आई और रोते हुए बाप की करतूत बताई थी। इसके बाद उसने थाने में तहरीर दी थी। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद बालिका का चिकित्सीय परीक्षण कराया था और आरोपी के विरुद्ध 10 अगस्त को आरोप पत्र दाखिल किया था।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश विनीत नारायण पांडेय ने नाबालिग के दोषसिद्ध पिता को आजीवन कारावास की सजा दी। साथ ही 55 हजार रुपये अर्थदंड भी दिया। अर्थदंड की धनराशि में 50 फीसदी पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं।
ये भी पढ़ें- MP के बाद UP के कानपुर में भी पेशाब कांड, पुलिसकर्मी ने दुकान में की टॉयलेट, VIDEO VIRAL