गाजीपुर: एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को सुनाई 10 साल की सजा, लगाया पांच लाख का जुर्माना

गाजीपुर: एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को सुनाई 10 साल की सजा, लगाया पांच लाख का जुर्माना

गाजीपुर/लखनऊ। मुख्तार अंसारी को 14 साल पुराने कपिल देव सिंह मर्डर केस में एमपी-एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। गैंगस्टर मामले में मुख्तार को ये सजा सुनाई गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट ने मुख्तार पर पांच लाख का जुर्माना भी लगाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोषी सोनू को पांच साल की सजा और दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

बता दें कि करंडा थाना क्षेत्र के सुआपुर में कपिल देव सिंह नाम के शख्स की हत्या हुई थी। दरअसल, 2009 में मुहम्मदाबाद कोतवाली में धारा 307 के तहत एक मुकदमा दर्ज हुआ था। मीर हसन ने हत्या के प्रयास का केस दर्ज कराया था। विवेचना के बाद इस मामले में अंसारी को सह अभियुक्त बनाया गया और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। 

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