अयोध्या : गैर इरादतन हत्या में चार आरोपियों को 5-5 वर्ष का कठोर कारावास

अयोध्या : गैर इरादतन हत्या में चार आरोपियों को 5-5 वर्ष का कठोर कारावास

अमृत विचार, अयोध्या । गोसाईगंज थाना क्षेत्र के एक गैर इरादतन हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय कुलदीप सिंह की अदालत ने चार आरोपियों को 5-5 वर्ष के कठोर कारावास और साढ़े 12 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। सजा सुनाये जाने के बाद दोषियों को हिरासत में लेकर मंडल कारागार भेजा गया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 31 जुलाई 2020 को सुबह 10 बजे गांव के रामप्रताप की लड़की की शादी में उधार दिए गए 10 हजार रुपए वापस मांगने गई गोसाईगंज थाने के गजनपुर जमुनीपुर गांव निवासी राम उजागीर की पत्नी ऊषा पर जानलेवा हमला हुआ था। बीच-बचाव करने आये पड़ोसी के लड़के विजय की भी पिटाई की गई थी। गंभीर घायल विजय को जिला अस्पताल से लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर किये जाने के बाद उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी।

प्रकरण में पुलिस ने जानलेवा हमले के मामले को गैर इरादतन हत्या की धारा में तरमीम कर आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया था। सुनवाई के बाद अदालत ने दोष सिद्ध पाते हुए रामप्रताप, रामकेवल ,जय हिंद, गोविंद ,राम चेत को सजा सुनाई, जबकि एक अन्य आरोपी राम प्रताप की विचरण के दौरान मृत्यु हो गई थी। अभियोजन पक्ष से पैरवी एडीजीसी कौशल कुमार चतुर्वेदी, श्रीधर मिश्रा व रंजीत मिश्रा ने की।

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